RBI Imposes Restrictions on Two Cooperative Banks: आजकल सभी के एकाउंट्स किसी न किसी बैंक में होते ही है. ऐसे में बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 2 सहकारी बैंकों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है, जिसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा. दरअसल, आरबीआई के इस प्रतिबंध के बाद ग्राहक अब अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जानिए किन बैंकों पर लगा प्रतिबंध?


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है. आरबीआई के इस प्रतिबंध के बाद अब इन दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे.


कब तक के लिए लगाया गया प्रतिबंध?


केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध छह महीने के प्गारतिबंधित रहेगा, जबकि नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के 99.87 फीसदी जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में हैं.


ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसा


गौरतलब है कि इस समय श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53 फीसदी जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं. ऐसे में, केंद्रीय बैंक ने कर्नाटक स्थित बैंक के बारे में बताया क बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ग्राहक जमा को लेकर कर्ज को समायोजित कर सकते हैं.


बैंक नहीं दे सकेगा लोन


आरबीआई ने कहा है कि महाराष्ट्र स्थित बैंक पर भी ऐसी ही पाबन्दी लगायी गयी है. यानी दोनों बैंक अब रिजर्व बैंक की पूर्व-मंजूरी के बिना कोई नया कर्ज नहीं दे सकते और न ही किसी भी तरह के नए लोन दे सकते हैं. साथ ही ये किसी तरह का कोई निवेश भी नहीं कर सकेंगे. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंक का कामकाज जारी रखेंगे.


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर