नई दिल्‍ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर नियमों का उल्‍लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया है. आरबीआई की तरफ से इन तीनों बैंकों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इनमें दो बैंक बैंक महाराष्‍ट्र के हैं और एक पश्चिमी बंगाल का. इससे पहले रिजर्व बैंक ने मार्च में भी 8 बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था.


आरबीआई ने दी जानकारी


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आरबीआई ने इसके लिए एक बयान जारी कर बताया है, 'फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Yashwant Cooperative Bank Limited) पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य मुद्दों पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुंबई स्थित कोंकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटव बैंक (Kokan Mercantile Co-operative Bank Ltd) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक (the Samata Cooperative Development Bank) पर भी 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.'


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पहले भी 8 बैंकों पर लगा था जुर्माना


गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India -RBI) ने 14 मार्च, 2022 को भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के 8 सहकारी बैंकों पर 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. इन बैंकों पर भी रिजर्व बैंकों के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगा था. 


इसके तहत आरबीआई ने मणिपुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (मणिपुर), यूनाइटेड इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड (उत्‍तर प्रदेश), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (नरसिंहपुर), अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड (अमरावती), फैज मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड (नासिक) और नवनिर्माण सहकारी बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद) पर जुर्माना लगाया था.


चीन से शेयर हुआ डेटा 


इससे पहले RBI ने चीन की कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने के मामले में सख्ती दिखाते हुए फिनटेक फर्म पेटीएम (Paytm) पर कार्रवाई की थी. गौरतलब है कि आरबीआई ने 11 मार्च को एक आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर नए कस्टमर्स जोड़ने को लेकर रोक लगा दी थी. 


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