RBI ने बैंक खोलने के 3 आवेदनों को किया खारिज, देश में जल्द खोले जाएंगे 6 नए बैंक
Small Finance Banks: आरबीआई ने लघु वित्त बैंक खोलने की मंजूरी के लिए दाखिल तीन आवेदनों की भी समीक्षा का काम पूरा कर लिया है. इसके आधार पर तीनों आवेदनों को अपात्र पाया गया है.
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस और दो अन्य संस्थानों की तरफ से लघु वित्त बैंक खोलने के लिए दायर आवेदनों को खारिज कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने एक बयान में कहा कि ये आवेदन लघु वित्त बैंक के गठन के लिए जरूरी सैद्धांतिक मंजूरी पाने के योग्य नहीं पाए गए हैं. आरबीआई को सामान्य बैंक एवं लघु वित्त बैंकों के लिए ‘सदा सुलभ’ व्यवस्था के तहत लाइसेंस को लेकर करीब 12 आवेदन मिले थे.
छह आवेदनों पर पिछले साल मई में हुआ फैसला
आरबीआई ने मिलने वाले आवेदनों में से छह पर पिछले वर्ष मई में फैसला कर दिया था. अब आरबीआई ने लघु वित्त बैंक खोलने की मंजूरी के लिए दाखिल तीन आवेदनों की भी समीक्षा का काम पूरा कर लिया है. इसके आधार पर तीनों आवेदनों को अपात्र पाया गया है. ये आवेदन वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और अखिल कुमार गुप्ता की तरफ से दाखिल किए गए थे.
हर समय 500 करोड़ की संपत्ति होना जरूरी
आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए दाखिल अन्य आवेदनों की जांच का काम अभी जारी है. सामान्य बैंकिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को ‘सदा सुलभ’ व्यवस्था के तहत लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देश 1 अगस्त, 2016 को जारी किए थे. जबकि लघु वित्त बैंक के लिए ये दिशानिर्देश 5 दिसंबर, 2019 को जारी हुए थे.
क्या है बैंक खोलने के नियम
गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सल बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम भुगतान वाली वोटिंग इक्विटी कैपिटल 500 करोड़ रुपये होनी चाहिए. इसके बाद, बैंक के पास हर समय कम से कम 500 करोड़ रुपये की संपत्ति होनी चाहिए. दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग पूंजी 200 करोड़ रुपये होनी चाहिए. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के इच्छुक आवेदन के लिए शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपये होने चाहिए. इसे अगले पांच साल के अंदर 200 करोड़ रुपये तक बढ़ाना जरूरी है.