Reliance Disney Merger: रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट ड‍िज्‍नी के मीडिया ब‍िजनेस के मर्जर को मंजूरी देते हुए प्रतिस्पर्धा नियामक ने सात टीवी चैनल की बिक्री करने और क्रिकेट आयोजनों के प्रसारण अधिकार के लिए विज्ञापन स्लॉट की बिक्री को न जोड़ने के लिए कहा है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दोनों ग्रुप की मीडिया प्रॉपर्टी के मर्जर के लिए इन उपायों को अनुमोदित किया है. सीसीआई ने इस करार को मंजूरी दिए जाने के करीब दो महीने बाद अपना विस्तृत आदेश प्रकाशित किया. इसमें मर्जर के बाद संभावित प्रतिस्पर्धा-रोधी स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न उपचारात्मक उपायों की सूची दी गई है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्रिकेट आयोजन के प्रसारण पर विज्ञापनों के लिए ज्यादा शुल्क लगेगा


विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी के पास इंडियन प्रीमियर लीग (टीवी और डिजिटल), आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट (टीवी और डिजिटल), विंबल्डन, प्रो कबड्डी लीग और बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार होंगे. विज्ञापन उद्योग ने रिलायंस मीडिया परिसंपत्तियों और वॉल्ट ड‍िज्‍नी के नियंत्रण वाली स्टार इंडिया के मर्जर पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रमुख क्रिकेट आयोजनों के प्रसारण के दौरान विज्ञापनों के लिए ज्यादा शुल्क लगाया जा सकता है.


TV और ओटीटी प्‍लेटफॉर्म पर विज्ञापन दरों को अनुचित रूप से नहीं बढ़ाएंगे
सीसीआई के आदेश के अनुसार दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि ‘वे अपने प्रसारण अधिकार वाले आईसीसी टूर्नामेंट और आईपीएल मैचों के लिए अपने टीवी और ओटीटी मंचों पर विज्ञापन दरों को अनुचित रूप से नहीं बढ़ाएंगे.’ सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट ड‍िज्‍नी दोनों को प्रतिस्पर्धा-रोधी आशंकाओं के चलते कारण बताओ नोटिस भेजा था. इसके जवाब में दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से प्रतिबद्धता जताई है कि वे अपने पास उपलब्ध सभी तीन क्रिकेट अधिकारों के लिए ओटीटी विज्ञापन स्लॉट बिक्री को एक साथ नहीं जोड़ेंगे.


इस बीच, दोनों ओटीटी मंच डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियोसिनेमा अलग-अलग काम करना जारी रखेंगे. सीसीआई के आदेश के मुताबिक, स्टार जलसा मूवीज, स्टार जलसा मूवीज एचडी, कलर्स मराठी और कलर्स मराठी एचडी सहित सात चैनल को बेचा जाएगा. इनमें से पांच चैनल का संचालन वायकॉम 18 करती है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है. वहीं स्टार इंडिया के चैनल हंगामा और सुपर हंगामा को भी बेचा जाएगा.


इसके साथ ही सीसीआई ने इन चैनल की खरीद ज़ी एंटरटेनमेंट, कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (सोनी पिक्चर्स) या दक्षिण-आधारित सन टीवी नेटवर्क की तरफ से नहीं किए जाने की भी शर्त लगाई है. विनिवेश वाले टीवी चैनल की बिक्री की निगरानी के लिए नियामक एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करेगा. सीसीआई ने 28 अगस्त को कहा था कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज और द वॉल्ट ड‍िज्‍नी कंपनी की मीडिया परिसंपत्तियों के विलय को मंजूरी दे दी है. वर्ष 2024 की शुरुआत में इस विलय सौदे की घोषणा की गई थी. (इनपुट भाषा)