कार की फ्रंट सीट में Dual Airbag लगाने की जरूरत नहीं, December तक बढ़ाई गई डेडलाइन
ड्यूल एयरबैग होने से एंट्री-लेवल भारतीय कारों में सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जो वर्तमान में आगे की पंक्ति में ड्यूल एयरबैग की सुविधा नहीं देती है. हालांकि इस फैसले को दिसंबर तक टाल दिया गया है.
नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने मौजूदा कार मॉडलों की आगे की सीटों पर अनिवार्य रूप से ड्यूल एयरबैग (Dual Airbag) लगाने के नियम को 4 महीने यानी 31 दिसंबर तक टाल दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
31 दिसंबर तक टल गई समयसीमा
अभी मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर की सीट पर ही एयरबैग लगाना अनिवार्य है. एक अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि मौजूदा महामारी की स्थिति के मद्देनजर मंत्रालय ने आगे की यात्री सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 31 दिसंबर, 2021 तक टाल दिया है. व्हीकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (SIAM) ने इसकी समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी. अधिकारी ने बताया कि नए मॉडलों के लिए यह नियम पहले ही अनिवार्य है.
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मंत्रालय ने कही थी ड्यूल एयरबैग की बात
मंत्रालय ने 6 मार्च को कहा था कि एक अप्रैल, 2021 या उसके बाद मैन्युफैक्चरर नए वाहनों में आगे की यात्री सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य होगा. मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर के अलावा दूसरे यात्री की आगे की सीट के लिए एयरबैग 31 अगस्त, 2021 से अनिवार्य होना था. अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है.
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