नई दिल्ली : बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय निवेश के एक उत्पाद के रूप में म्यूचुअल फंड के प्रति जागरूकता बढाने के उद्येश्य से चर्चित हस्तियों को उद्योग के स्तर पर इसके विज्ञापनों में भाग लेने की आज अनुमति दे दी।


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लेकिन किसी म्यूचुअल फंड की ब्रांडिंग के लिए या उनकी किसी खास निवेश योजना के प्रचार के मामले में यह छूट लागू नहीं होगी। म्यूचुअल फंड उद्योग के विज्ञापनों में चर्चित हस्तियों को प्रस्तुत करने वाले विज्ञापनों को जारी करने से पहले उनके लिए सेबी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सेबी ने म्यूचवल फंड कंपनियों के लिए विज्ञापन की एक नयी संहिता जारी की है जिसके तहत उन्हें जनता के सामने सीधे सादे तरीके से अपनी बात रखनी होगी।


सेबी के निदेशक मंडल ने आज यहां म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यायासों :इनविट: में निवेश की अनुमति देने का भी निर्णय किया। इससे जमीन जायदाद और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाले ऐसे विशेष न्यासों में अधिक संख्या में निवेशक आकषिर्त हो सकते हैं।


सेबी बोर्ड ने तय किया है कि म्यूचुअल फंडों को कारोबार में अपने प्रदर्शन और उपलब्ध्यिों की सूचानाएं सीधे, सरल और सार्थक तरीके से प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने निवेशकों को सटीक और ताजा से ताजा जानकारी उपलब्ध करानी होगी।


सेबी ने रेइट और इनविट की यूनिटों को हाईब्रिड (मिश्रित) प्रतिभूति बताते हुए उनमें म्यूचवल फंड के निवेश का रास्ता खोला है। म्यूचुअल फंड रेइट और इनविट में एक निर्गमकर्ता की यूनिटों में अपने कुल सम्पत्ति के मूल्य का केवल पांच प्रतिशत तक निवेश करने की छूट होगी। पर रेइट और इनविट से संबंधित इन्डेक्स फंड या किसी क्षेत्र या उद्योग विशेष से संबंधित योजना में निवेश पर यह सीमा लागू नहीं होगी।