SEBI ने उठाया अहम कदम, इस कारण से इन 9 इकाइयों पर लगा दिया बैन
Share Market News: निवेशकों के हितों के लिए सेबी की ओर से लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं. अब सेबी की ओर से एक बार फिर से अहम कदम उठाया गया है. इसके तहत कई इकाइयों पर बैन भी लगाया गया है. आइए जानते हैं पूरा अपडेट...
SEBI News: सेबी की ओर से अब निवेशकों के हित के लिए अहम कदम उठाया गया है. इसके साथ ही सेबी की ओर से 9 इकाइयों को बैन भी कर दिया गया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नौ इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से कम-से-कम दो साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ ही उन्हें अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाओं के माध्यम से जुटाए गए आठ करोड़ रुपये तीन महीने के भीतर निवेशकों को लौटाने का निर्देश दिया है.
जुर्माना लगाया
बाजार नियामक ने इन पर कुल 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर 45 दिन के अंदर इसका भुगतान करने को भी कहा है. प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित की गई इकाइयों में योगेश कुकड़िया, राजेश आर कल्लिडुम्बिल, नितिन राज, सिग्नल2नॉएज कैपिटल पार्टनर्स, इन्वेस्टो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एसएस इन्फो सेल, एसआई डिजी सेल्स, सीटी वेब सेल्स और एमएल टेली सेल्स शामिल हैं.
बैन लगाया
इसके अलावा योगेश, राजेश और नितिन को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय के तौर पर जुड़ने से भी दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. सेबी ने अपनी जांच में पाया कि निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत योगेश और राजेश ने छह ऐसी साझेदारी फर्मों के माध्यम से निवेश सलाहकार कार्य किया था जो सेबी के साथ पंजीकृत नहीं थीं.
शिकायतें मिलने के बाद किया निरीक्षण
नियामक ने इस बारे में कुछ शिकायतें मिलने के बाद अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2019 की अवधि के लिए योगेश और राजेश की सलाहकार गतिविधियों का निरीक्षण किया. सेबी के आदेश के मुताबिक, संस्थाओं को उनकी गैर-पंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के संबंध में ग्राहकों से शुल्क के रूप में 810.24 लाख रुपये प्राप्त हुए. यह राशि 4,536 ग्राहकों से छह ऐसी साझेदारी फर्मों के माध्यम से निवेश सलाह प्रदान करने के लिए जुटाई गई थी, जो सेबी के साथ पंजीकृत नहीं थीं. (इनपुट: भाषा)