नई दिल्लीः पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे-बड़े निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिल गई है. बाजार विनियामक सेबी (Sebi) के मुताबिक घोटालों में घिरी निवेश कंपनी PACL के 12 लाख निवेशकों (Investors) को 429 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का पेमेंट किया जा चुका है. इनमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं, जिनका कंपनी पर दस हजार रुपये तक का दावा था. 


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बता दें कि मामला खुलने के बाद Sebi ने पूरा केस अपने पास ले लिया था. Sebi को जांच में पता चला था कि PACL ने एग्री और अचल संपत्ति प्रोजेक्‍ट में निवेश के नाम पर निवेशकों से गलत ढंग से 60,000 करोड़ रुपये जुटाए थे. कंपनी का यह गोरखधंधा 18 साल तक चलता रहा. 


सेबी के मुताबिक अब तक 12,48,344 लोगों के क्‍लेम सेटेलमेंट के तहत कुल 429.13 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं. इन आवेदकों के दावे ज्‍यादातर 10 हजार रुपये तक के थे. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई थी; http://sebipaclrefund.co.in/. इसमें रजिस्‍ट्रेशन करने वाले को उसका पैसा वापस मिल गया है.


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मांगे थे ये डॉक्यूमेंट
आवेदन के लिए पीएसीएल के जितने भी दस्तावेज और रसीदें आपके पास उपलब्ध थे, वे सभी सेबी की वेबसाइट पर अपलोड करना था. ओरिजनल दस्तावेज आपको किसी को भी नहीं देना था. इसे अपने पास संभालकर रखना था. 


रसीद भी कर सकते थे अपलोड
कई निवेशकों की तरफ से यह क्लेम किया गया कि उनके पास पॉलिसी के दस्तावेज नहीं हैं. क्योंकि, उन्होंने यह PACL में जमा कर दिए थे. ऐसे निवेशकों को करना यह था कि डॉक्यूमेंट जमा होने के वक्त मिली रसीद को वह अपलोड कर सकते थे. रसीद के आधार पर भी उनका रिफंड क्लेम हो गया. इसके अलावा, निवेशकों के पास जो भी डॉक्यूमेंट थे, उनको उसे अपलोड करना था.


यह है सबसे जरूरी दस्तावेज
PACL में फंसा पैसा वापस पाने के लिए निवेशकों के पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का होना जरूरी है. ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना, निवेशकों को हित में है. ये डॉक्युमेंट इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो और सही लोगों को ही पैसा मिले. इसलिए अगर निवेशक के पास PAN नंबर नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए. पैन के बिना रिफंड का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.


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