नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच (Form 15H) को जमा करा सकते हैं. इससे पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की यह सीमा ढाई लाख रुपये तक थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब फार्म 15एच में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. यह संशोधन बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिये है.


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बैंक फार्म 15एच स्वीकार कर सकते हैं
वर्ष 2019-20 के बजट में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गई है. इसका लाभ 3 करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा. सीबीडीटी के संशोधन में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87A के तहत दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए जिन करदाताओं की कर देनदारी शून्य है बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फार्म 15एच स्वीकार कर सकते हैं.


60 साल से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फार्म 15एच भरकर देना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई कर कटौती नहीं की जा सके. गौरतलब है कि 2019-20 के बजट में पांच लाख रुपये सालाना की आय रखने वालों को आयकर की धारा 87ए के तहत कर छूट को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया था. इसमें पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गए.