Last date for linking PAN Aadhaar in September 2023: अगर आपने बैंक की सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस की किसी बचत योजना में निवेश कर रखा है तो आप अलर्ट हो जाएं. असल में वित्त मंत्रालय ने कई छोटी बचत योजनाओं में 30 सितंबर तक पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करवाने का निर्देश जारी किया था. उस समय सीमा को आने में अब केवल 4 बचे हैं. अगर आपे इस अवधि में यह काम नहीं किया तो आपके सेविंग अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे. 


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मार्च 2023 में जारी किया था नोटिफिकेशन


सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) को प्रोत्साहन देने के लिए 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अब बिना आधार कार्ड के भी छोटी निवेश योजनाओं में निवेश किया जा सकता है. हालांकि खाता खुलवाने के 6 महीने के भीतर संबंधित संस्थान में पैन और आधार कार्ड जमा करवाने अनिवार्य हैं. 


पैन और आधार को लिंक करवाना था


जिन लोगों ने इस नोटिफिकेशन के बाद बिना आधार कार्ड के इस साल अप्रैल में स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Savings Schemes) में निवेश किया था, उनकी 6 महीने की अवधि अब 30 सितंबर को पूरी हो रही है. ऐसे में 30 सितंबर तक बैंक-पोस्ट ऑफिस में अपने आधार और पैन को लिंक न करवाने पर आपके बचत खाते फ्रीज हो सकते हैं. 


खाता हो सकता है फ्रीज


नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अब तक UIDAI से आधार नंबर नहीं मिला है तो वह अपने एनरोलमेंट नंबर की फोटोकॉपी को भी जमा करवा सकेंगे. उस अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि छोटी बचत योजना में खाता खोलते वक्त पैन कार्ड की डिटेल भी जमा करवानी होगी. अगर उस वक्त पैन कार्ड न बना हो तो खाता खोलने के 2 महीने के अंदर जमा करवा सकेंगे. इस अवधि को पूरा कर चुके ऐसे लोगों को भी 30 सितंबर तक अपने आपको अपडेट करवाना होगा.