कौन पूरा करेगा आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
अगर आपने या आपके किसी परिचित ने आम्रपाली बिल्डर का फ्लैट बुक कराया हुआ है तो यह खबर जरूरी पढ़ लें. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगलवार को यह फैसला सुनाया जाएगा कि आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा.
नई दिल्ली : अगर आपने या आपके किसी परिचित ने आम्रपाली बिल्डर का फ्लैट बुक कराया हुआ है तो यह खबर जरूरी पढ़ लें. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगलवार को यह फैसला सुनाया जाएगा कि आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आम्रपाली के हजारों खरीदारों को कोर्ट से फैसले से राहत की उम्मीद है. शीर्ष अदालत की तरफ से यह निर्णय दिया जाएगा कि रुके हुए प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा और कितने समय में इसे पूरा किया जाएगा.
49 हजार खरीदारों के हित में फैसला आने की उम्मीद
पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली ग्रुप अब प्रोजेक्ट से बाहर होगा और यह काम किसे दिया जाए, इस बारे में अदालत निर्णय लेगी. जानकारों को यह पूरी उम्मीद है कि अदालत 49 हजार खरीदारों के हित में फैसला लेते हुए आम्रपाली की लीज कैंसल कर दें और काम पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, इस बारे में भी एक रोडमैप तैयार किया जाएगा.
अदालत ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रखा
इससे पहले 10 मई को फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी यह बताने का निर्देश दिया था कि आप यह बताएं साल 2009 में जमीन के आवंटन के बाद 10 प्रतिशत भुगतान किया गया, उसके बाद बिल्डर ने आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपने इसे रद्द क्यों नहीं किया. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आप बताएं प्रोजेक्ट को आप कैसे पूरा करेंगे. इस पर प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वे इन फ्लैट को तैयार कर सकें.
आपके पीछे खड़े पावरफुल लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे
आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा आपने आसमान की ऊंचाई तक लोगों के साथ धोखा किया. आपने बायर्स, बैंक और प्राधिकरण तीनों के साथ धोखा किया. अदालत ने सख्त लहजे में कहा था आपके पीछे जो भी पावरफुल लोग खड़े हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. अथॉरिटी और बैंकर्स ने भी लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया इस कारण खरीदारों को परेशान होना पड़ा. आपको बता दें आम्रपाली के हजारों खरीदारों को भुगतान करने के करीब 10 साल बाद भी फ्लैट नहीं मिल सका है.
परेशानी खरीदारों ने अदालत की शरण ली. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया. फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं.