Home Loan घर खरीदना लोगों का सपना होता है. हालांकि इस सपने को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है. इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कई बार लोन का सहारा भी लेते हैं और होम लोन लेकर अपनी इस इच्छा को पूरा करते हैं. वहीं कई बार देखा गया है कि लोग होम लोन पर घर ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें इसको बेचने की भी जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में इस बात को भी समझना जरूरी है कि फ्लैट/घर बेचने और होम लोन बंद करने के बाद मिलने वाली शेष राशि पर क्या कोई टैक्स देना होगा? आइए जानते हैं...


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इसका रखें ध्यान


दरअसल, जब आप कोई संपत्ति बेचते हैं तो आप Indexed Profit पर Capital Gains Tax का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, Indexed Profit के लिए Cost Inflation Index (CII) को समायोजित करने की आवश्यकता होगी. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि आप संपत्ति बेचने के बाद टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होंगे. हालांकि कुछ स्थितियों का भी ध्यान रखना होगा.


इनकम टैक्स


आप इस गणना में अपने द्वारा किए गए सुधार-स्थानांतरण की लागत को भी शामिल कर सकते हैं. यह वेतन या आपके व्यावसायिक लाभ के माध्यम से अर्जित आय पर देय नियमित इनकम टैक्स के अतिरिक्त है. लेकिन, अगर आप एक विशिष्ट समय अवधि के अंदर (शॉर्ट टर्म में) आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए पूंजीगत लाभ राशि को फिर से निवेश करने की योजना बनाते हैं, तो आपको कम या शून्य Capital Gains Tax का भुगतान करना पड़ सकता है.


होम लोन


होम लोन पर एक फ्लैट खरीदा है और आप मूलधन पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर छूट का बेनेफिट उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप अभी फ्लैट बेचते हैं और बिक्री पर प्रॉफिट भी हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप केपिटल गेन हासिल करेंगे. ऐसे में लॉन्ग टर्म में संपत्ति बेची जाती है तो केपिटल गेन पर टैक्स लगेगा. वहीं अगर आप मौजूदा लोन के पुनर्भुगतान के लिए बिक्री कर रहे हैं तो आपको कोई Tax Incentive नहीं मिलेगा.