PPF Scheme: बजट 2023-24 पेश करते वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था. वित्त मंत्री की ओर से नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब को 7 लाख रुपये सालाना की इनकम तक कर दिया गया. वहीं नए इनकम टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट से लाभ नहीं उठाया जा सकता है लेकिन पुराने टैक्स रिजीम से अगर इनकम टैक्स दाखिल किया जाता है तो इंवेस्टमेंट का लाभ उठाया जा सकेगा.


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इनकम टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इस सेक्शन के तहत निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. ऐसे में 31 मार्च 2023 से पहले इस सेक्शन के दायरे में आने वाली किसी स्कीम में इंवेस्टमेंट करते हैं तो लाभ उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं कुछ स्कीम के बारे में...



पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)
सरकार की ओर से पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है और न्यूनतम 500 रुपये का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत सालाना फिलहाल 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है.


राष्ट्रीय बजट पत्र (एनएससी)
इस स्कीम में एक बार में ही निवेश करना होता है. पांच साल बाद इस स्कीम में जमा की गई राशि 7 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस मिलती है. हर साल ब्याज की गणना होता है और उसका भुगतान मैच्योरिटी पर होता है. इस स्कीम में मिनिमम 1 हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है. वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.


सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों के लिए इस स्कीम को शुरू किया जा सकता है. जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है वो लोग ये खाता खोल सकते हैं. इस खाते में मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है. इस खाते की मैच्योरिटी तब होती है, जब 21 साल की अवधि पूरी हो जाएगी. हालांकि इस स्कीम में निवेश 15 साल तक करना होता है.


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