नई दिल्ली:  Income Tax Latest Update: अगर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (Income Tax Return Filing) के दौरान आपसे भी लेट फीस और ज्यादा ब्याज वसूला गया है तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा.


रिफंड होगा लेट फीस और ब्याज


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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते टैक्सपेयर्स की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष के ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है. कुछ टैक्सपेयर्स ने ये शिकायत की थी कि 31 जुलाई 2021 के बाद अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनसे लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है.


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सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया


अब इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि ब्याज की गलत गणना के कारण हुई गलती को दूर करने के लिए 1 अगस्त को ही ITR सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया था. टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वो ITR भरने के लिए इसके लेटेस्ट वर्जन का ही इस्तेमाल करें.


CPC-ITR के दौरान होगी सही गणना


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर किसी ने ITR भर दिया है और उनसे गलत लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो CPC-ITR की प्रक्रिया के दौरान सही गणना के बाद अगर कोई अतिरिक्त अमाउंट बनता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा. इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि यूजर्स ने पहले दिन से ही साइट पर तकनीकी मुद्दों की शिकायत की है और एक हफ्ते के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है. टैक्सपेयर्स पिछले ई-फाइल किए गए रिटर्न को नहीं देख पा रहे हैं और कई सुविधाओं के लिए 'coming soon'लिखा हुआ है.


आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नए रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर के साथ मुद्दों को उठाया था. उन्होंने इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के डेवलपर इंफोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और उन्हें सॉफ्टवेयर में आ रही गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था. इनकम टैक्स का नया पोर्टल 7 जून को लॉन्च किया गया था, लॉन्च के पहले दिन से ही इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें मिलनी शुरू हो गईं थीं.


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