आज कर लें यह काम नहीं तो 1 अप्रैल से नहीं देख पाएंगे TV
नए नियम के मुताबिक, DTH और केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं पर चैनल थोप नहीं सकते हैं. उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए आजाद हैं.
नई दिल्ली: क्या आपने अपने मनपसंद चैनलों का चुनाव कर लिया है? अगर, नहीं किया है तो इस काम को आज ही पूरा कर लें. TRAI के नए नियम कल (1 अप्रैल) से लागू हो जाएंगे. पहले मनपसंद चैनलों के चुनाव की डेडलाइन 1 फरवरी तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया. नए नियम के मुताबिक, DTH और केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं पर चैनल थोप नहीं सकते हैं. उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए आजाद हैं. नए नियम के मुताबिक, हर चैनल की कीमत होगी और उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल चुनेंगे और उसके बदले उन्हें हर महीने पे करना होगा. कोई भी ऑपरेटर तय कीमत से ज्यादा वसूली नहीं कर सकता है.
कैसे करें चैनलों का चुनाव?
TRAI ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मोबाइल एप भी तैयार किया है. एप डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो हर तरह का ऑफर आपके सामने होगा. सिंगल चैनल की कीमत भी सामने लिखी होगी. इसके अलावा https://channel.trai.gov.in/ पर लॉगिन कर अपने पसंद के चैनलों का सलेक्शन कर सकते हैं. यहां लॉगिन करने पर आपके अपना नाम, राज्य का नाम, भाषा, क्वालिटी, DTH ऑपरेटर और पिछले महीने का बिल समेत कई जानकारी डालनी होगी. इसके बाद सभी चैनलों की लिस्ट आपके सामने होगी जहां से आप अपनी पसंद के चैनलों का सलेक्शन कर सकते हैं.
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TRAI की एप पर मौजूद डाटा के मुताबिक कुल 864 चैनल हैं. इनमें से 536 चैनल फ्री टू एयर हैं. 328 पेड चैनल्स हैं. पेड चैनल्स में 229 SD चैनल्स और 99 HD चैनल्स हैं. ग्राहकों को 548 में से 100 फ्री टू एयर चैनल्स चुनने की आजादी है. पहले फ्री टू एयर चैनल्स के लए उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता था.
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बदले नियम के बाद अगर आपको टीवी देखनी है तो कम से कम 130 रुपये का मासिक रिचार्ज (18 फीसदी GST के साथ 153 रुपये) जरूर कराना होगा. इतने पैसे में ग्राहक 100 फ्री टू एयर चैनल देख सकते हैं. इसमें दूरदर्शन के 25 चैनल अनिवार्य हैं. बाकी के 75 चैनल उपभोक्ता अपनी पसंद से चुन सकते हैं.