आज PAN-Aadhaar जोड़ने की आखिरी तारीख, ऑनलाइन और SMS के जरिए ऐसे करें लिंक
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आज PAN-Aadhaar जोड़ने की आखिरी तारीख, ऑनलाइन और SMS के जरिए ऐसे करें लिंक

अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल से पैन अमान्य माना जाएगा और रिटर्न फाइल समेत कई काम नहीं कर पाएंगे.

आज PAN-Aadhaar जोड़ने की आखिरी तारीख, ऑनलाइन और SMS के जरिए ऐसे करें लिंक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आज पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख है. अगर आपने इस काम को पूरा नहीं किया तो 1 अप्रैल से आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसे में आप कई काम नहीं कर पाएंगे. परमानेंट अकाउंट नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है इसे आप जानते ही हैं. इसके बिना रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है. वैलिड पैन नहीं होने की स्थिति में IT एक्ट के सेक्शन 194(J) के तहत TDS (टैक्स डिडक्टेट एट सोर्स) दोगुना काटा जाएगा. वहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास वैलिड PAN नहीं है तो IT एक्ट के सेक्शन 194(C) के तहत उससे भी दोगुना TDS काटा जाएगा. इन सबके अलावा आज आपको फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में भी बदलना होगा.


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