SEBI on Anil Ambani: उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. वो एक परेशानी से निकलते नहीं है कि दूसरी परेशानी मुंह खोले उनके सामने आ जाती है. अनिल अंबानी और सेबी के बीच का विवाद चलता ही रहता है. विवादों में फंसी उनकी कंपनियों पर सेबी की निगरानी बढ़ी रहती है. अब नए मामले में बाजार नियामक सेबी ने उनकी कंपनी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी कंपनी के बैंक खाते, डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जब्त करने का आदेश दिया है.  


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क्या है पूरा मामला 


अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट से पर 26 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल थी. बाजार नियामक ने 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अब RBEP एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा. उ्हें नोटिस भेजकर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के मामले में धन के अवैध डायवर्जन के आरोपों की जानकारी देते हुए बताया रकम को 15 दिन के भीतर जमा करने को कहा गया.  


 26 करोड़ रुपये बकाए का मामला   


सेबी ने 26 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया. सेबी ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड  को एक नोटिस भेजा था. धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में  15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था. 


नहीं किया जुर्माने का भुगतान 


अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के जुर्माने का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद सेबी ने कुर्की नोटिस जारी किया. बाजार नियामक ने लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है. नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है. सेबी ने बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें.