अमेरिका जाने वाले भारतीयों को मिली बड़ी राहत, वीजा नियमों को लेकर US ने उठाया ये कदम
US H 1B visa: अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, भारत में अमेरिकी दूतावास 1 जनवरी 2025 से गैर-आप्रवासी वीजा अपॉइनमेंट की शिड्यूलिंग और रि-शिड्यूलिंग के लिए नए नियमों को लागू करेगा.
US Visa Rules: अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे भारतीयों को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है. अमेरिका ने H-1बी वीजा अपॉइनमेंट को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे भारतीय टेक प्रोफेशनल को वीजा प्रोसेसिंग में बड़ी राहत मिल सकती है.
अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, भारत में अमेरिकी दूतावास 1 जनवरी 2025 से गैर-आप्रवासी वीजा अपॉइनमेंट की शिड्यूलिंग और रि-शिड्यूलिंग के लिए नए नियमों को लागू करेगा. नए नियमों का उद्देश्य वीजा प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और प्रतीक्षा समय को कम करना है.
रिक्तियों को तेजी से भरने में मदद
अमेरिकी सरकार की ओर से यह घोषणा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) द्वारा एच-1बी वीजा प्रक्रिया के लिए नए नियमों के इंप्लीमेंटेशन के तुरंत बाद आई है. इससे आवेदकों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नौकरी की रिक्तियों को तेजी से भरने में मदद मिलेगी.
नए वीजा नियमों के तहत, आवेदक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना एक बार अपनी अपॉइनमेंट को रिशेड्यूल कर सकते हैं. हालांकि, यदि वे अपनी रिशेड्यूल अपॉइनमेंट से चूकते हैं या एक से अधिक बार रिशेड्यूल करने की जरूरत होती है, तो उन्हें नई अपॉइनमेंट लेनी होगी और फिर से फी का भुगतान करना होगा.
अपॉइनमेंट लेना आसान और तेज
दूतावास ने अपने पोस्ट में कहा, "इन बदलावों से सभी के लिए अपॉइनमेंट लेना आसान और तेज हो जाएगा." उन्होंने सभी आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी पहले से लिए गए अपॉइनमेंट में शामिल हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया सुचारु और कुशल बनी रहे.
वीज़ा प्रक्रिया को तेज़ बनाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया एक और कदम बाइडेन सरकार के तहत संशोधित एच-1बी वीज़ा नियम है, जो 17 जनवरी 2025 को लागू होगा. एच-1बी वीजा के लिए आवेदकों को अब यह साबित करना होगा कि उनकी डिग्री सीधे उनकी नौकरी से संबंधित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम का कोई दुरुपयोग न हो.
नए नियमों ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आव्रजन अधिकारियों को पूर्व अनुमोदन के आधार पर विस्तार अनुरोधों को संसाधित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है.