नई दिल्ली: लॉकडाउन 4 में लोगों को शर्तों के साथ घर से बाहर निकलने की इजाजत मिली है. ऐसे में ये भी संभव है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं. अब इस बीच हाल ही में एक नया नियम भी लागू हो चुका है. इसके तहत FASTag होने के बावजूद आपकी कार से दोगुना टैक्स वसूला जा सकता है. आपको रखना होगा इन बातों का ध्यान


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1 वैलिडिटी का रखें ध्यान
सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. हमारे सहयोगी Zeebiz.com के इसके मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में वैलिड और क्रियाशील फास्टैग नहीं लगा है तो वाहनचालक से नेशनल हाइवे पर जुर्माना वसूला जाएगा. इसे ऐसे समझें कि आपको अपने फास्टैग की वैलिडिटी चेक करने की जरूरत है. 


2. फास्टैग लेन का रखें खास ध्यान
अगर गाड़ी में नहीं लगा है फास्टैग और आप फास्टैग लेन में एंट्री करते हैं, तो वाहनचालक को दोगुना टैक्स देना होगा. आपको अब हाईवे के टोल टैक्स प्लाजा पर फास्टैग का खास ध्यान रखना होगा. साथ ही ये भी देखना होगा कि आपकी कार में वैलिड फास्टैग लगा है या नहीं. वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. 


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सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले वाले टोल फीस से दोगुनी होगी. बता दें फिलहाल ये नया नियम 15 मई, 2020 से ही लागू हो चुका है. 
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही देश के सभी टोल टैक्स बूथों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. इसके तहत अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना जुर्माना देना पड़ता है.


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