नई दिल्ली : पिछले कुछ दिनों नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद आपने बाइक, कार और ट्रक आदि की बड़ी रकम के चालान कटने की तो कई खबरें पढ़ी होगी. लेकिन अब आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)  भी बदलने वाला है. दरअसल, 1 अक्टूबर से डीएल और आरसी के फार्मेट में बदलाव होने जा रहा है. नए बदलाव के तहत पूरे देश में सभी वाहन चालकों के डीएल गाड़ी की आरसी का फार्मेट एक ही होगा. यानी डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स सब एक जैसे होंगे.


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माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा
नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा. इससे देश के हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी. अब सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी. अभी तक हर राज्य के हिसाब से डीएल और आरसी का फार्मेट अलग-अलग होता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा.


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वाहन का पूरा रिकॉर्ड पढ़ा जा सकेगा
क्यूआर कोड के जरिये केंद्रीय डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड पढ़ा जा सकेगा. बताया जा रहा है क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा. हर वाहन चालक के डीएल के पीछे इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी लिखा जाएगा. इस नंबर पर पुलिस या अन्य कोई चालके के परेशानी में होने पर संपर्क कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव के बाद यातायात की जिम्मेदारी संभालने पुलिसकर्मियों को सुविधा होगी.


क्या है दिक्कत
डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में हैं तो किसी राज्य में पीछे की तरफ प्रिंट होती हैं. लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी एक ही जगह पर होंगी.