AICTE 2024 Academic Calendra: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने अपनी वेबसाइट पर 2024-25 के शैक्षणिक कैलेंडर का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया है. यह टेक्निकल संस्थानों में एडमिशन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है. वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में छात्रों को सूचित किया गया है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स में फर्स्ट ईयर के एडमिशन की आखिरी तारीख अब 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है.


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इससे पहले, ऐसे संस्थानों के लिए प्रवेश की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी. एडमिशन की आखिरी तारीख का विस्तार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम) और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट (पीजीसीएम) प्रोग्राम प्रदान करने वाले स्टैंडअलोन संस्थानों के लिए मान्य नहीं है. ऐसे संस्थानों को अपनी मूल एडमिशन समयसीमा का पालन करना जरूरी है, जो अपरिवर्तित रहेगी.


इसके अलावा, एआईसीटीई ने टेक्निकल संस्थानों में दूसरे साल के स्टूडेंट्स के लिए लेटरल एडमिशन की आखिरी तारीख को भी रिवाइज कर 23 अक्टूबर कर दिया है. पहले यह समय सीमा 15 सितंबर थी. एआईसीटीई के रिवाइज्ड कैलेंडर के मुताबिक, टेक्निकल क्लासेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 23 अक्टूबर से शुरू होंगी.



इस बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों को अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से प्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है.


लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूनिवर्सिटीज को मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन्स एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत ओडीएल और/या ऑनलाइन मोड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करने के लिए एआईसीटीई से प्री अप्रूवल/ सिफारिश/ एनओसी की जरूरत नहीं है.


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नोटिफिकेशन में कहा गया है, "आयोग ने एआईसीटीई से मिले कम्युनिकेशन पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य (2001) 8 एससीसी 676 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राज्य/ निजी विश्वविद्यालयों के लिए टेक्निकल प्रोग्राम चलाने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है."


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