NEET UG Stray Counselling 2024: नीट यूजी (NEET UG) काउंसलिंग के स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ संशोधन किया है. इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट के लिए एक सीट भी बढ़ा दी गई है. एमसीसी ने राज्य काउंसलिंग ऑफिसर्स से ऐसे कैंडिडेट्स का डेटा मांगा है, जो 25 अक्टूबर तक काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे. चलिए जानते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के पात्रता मापदंड में क्या बदलाव किए हैं...


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एक सीट बढ़ाई गई
कोर्ट का आदेश मानते हुए एमसीसी ने खाली पदों की लिस्ट में श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कुडापक्कम पोस्ट, विल्लियानूर, पुडुचेरी की एक सीट को शामिल किया है. शामिल कैंडिडेट्स के आंकड़ों के बारे में परामर्श समिति ने कहा कि वेकेंट सीट का दौर शुरू होने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स को छांटना जरूरी है. 


केंद्रीय समिति की ओर से जारी एक ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, "सभी राज्य परामर्श अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 25 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक एमसीसी द्वारा प्रदान किए गए इंट्रामसीसी पोर्टल पर अब तक आयोजित सभी राउंड के शामिल उम्मीदवारों का डेटा साझा करें, ताकि राज्य के कॉलेजों में सीट रखने वाले उम्मीदवारों को एमसीसी द्वारा आयोजित आल इंडिया यूजी काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड की सीट प्रोसेसिंग से पहले बाहर कर दिया जाए."


कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के काउंसलिंग प्राधिकारियों द्वारा छंटनी के लिए राउंड 1, 2 और 3 में शामिल स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है. एमसीसी ने कहा, "एमसीसी द्वारा आयोजित राउंड-3 में शामिल उम्मीदवारों का डेटा राज्य काउंसलिंग अधिकारियों से साझा किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को राज्य कोटा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा."


नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग 2024 के लिए पात्रता
ऐसे उम्मीदवार जो ऑल इंडिया या स्टेट कोटा में कोई सीट नहीं रखते हैं, वे एमसीसी द्वारा आयोजित नीट यूजी काउंसलिंग के वैकेंसी राउंड में शमिल हो सकते हैं.
ऐसे कैंडिडेट्स जो राउंड-3 में एमसीसी द्वारा अलॉट सीटों पर शामिल नहीं हुए, वे वैकेंसी राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. 
हालांकि, MCC काउंसलिंग के राउंड -3 के 'रिपोर्ट नहीं किए गए' कैंडिडेट्स स्टेट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं.
ऐसे कैंडिडेट्स जो राउंड-1 के जरिए स्टेट कोटा सीटों में शामिल हुए हैं, वे भी इस राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते.
जो उम्मीदवार वैकेंसी राउंड में अलॉट की गई सीट पर शामिल नहीं होंगे, उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और अगले साल के लिए नीट परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा.