UGC के बार-बार कहने पर भी 159 यूनिवर्सिटीज ने नहीं नियुक्त किया लोकपाल, चेक कर लें अपनी का स्टेटस
UGC Defaulting Universities List: यूजीसी के मुताबिक, हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना होता है.
UGC Latest Notification: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उन विश्वविद्यालयों की लिस्ट की घोषणा की है जिन्होंने अभी तक लोकपाल नियुक्त नहीं किए हैं. आयोग ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की लिस्ट शेयर करते हुए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है कि लगभग 159 स्टेट यूनिवर्सिटीज ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद लोकपाल नियुक्त नहीं किया है. इसके अलावा, लिस्ट में लगभग 67 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और लगभग 2 डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं. आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए 11 अप्रैल, 2023 को विश्वविद्यालयों को नोटिफाई किया था.
यूजीसी के आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 को 11 अप्रैल 2023 को आधिकारिक राजपत्र (यूजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध) में नोटिफाई किया है. 12 अप्रैल 2023 के लेटर द्वारा विश्वविद्यालयों से विनियमों की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर लोकपाल नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था.
इसके बाद कई रिमाइंडर दिए गए. 5 दिसंबर 2023 के पिछले कम्यूनिकेशन में, यूनिवर्सिटीज से फिर से लोकपाल नियुक्त करने और यूजीसी के अन्य प्रावधानों को 31 दिसंबर 2023 तक लागू करने का अनुरोध किया गया था. यह भी उल्लेख किया गया था कि इन जरूरतों का अनुपालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों की लिस्ट यूजीसी वेबसाइट पर जारी की जाएगी.'
नोटिफिकेशन में दी गईं कुछ यूनिवर्सिटीज में आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश), राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तेलंगाना), इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (छत्तीसगढ़), गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित अन्य शामिल हैं. विश्वविद्यालयों की पूरी लिस्ट यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकती है.
वे यूनिवर्सिटीज जिन्होंने बाद में लोकपाल की नियुक्ति या नियुक्ति की है, वे यूजीसी द्वारा शेयर किए गए ईमेल पर लोकपाल की पूरी डिटेल बता सकते हैं. यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.ugc.gov.in/pdfnews/3398304_Updated_List_of_defaulting_Universities.pdf है.
क्या है यूनिवर्सिटी लोकपाल
यूनिवर्सिटी लोकपाल यानी ओम्बड्समैन, छात्रों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने का काम करता है. यूजीसी के मुताबिक, हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना होता है. लोकपाल वह व्यक्ति होता है जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न्यायाधीश न हो या सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर हो. सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर को कम से कम 10 साल का प्रोफ़ेसर के तौर पर अनुभव होना चाहिए