Lok Sabha Election Quiz: देश में 18वीं लोकसभा चुनने के लिए आम चुनाव की प्रकिया जारी है. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है. सात चरणों में होने वाले मतदान के बीच फर्स्ट टाइम वोटर्स का जोश देखते ही बन रहा है. चुनाव आयोग उनकी जागरूकता के लिए कई कैंपेन भी चला रहा है. तमाम राजनीतिक दल भी युवा मतदाताओं की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं.


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चुनावी प्रक्रियाओं के बीच कैसे बन सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर


अब इन चुनावी प्रक्रियाओं के बीच जिन युवाओं को पहली बार वोट डालने का मौका मिलने वाला है, उनके एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल है. लोकतंत्र के महापर्व में वह भी अपनी भागीदारी करना चाहते हैं. हालांकि, पहली बार मतदान करने जाने वालों के लिए भी वोटर आईडी कार्ड तो अनिवार्य है. इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज हुए बिना तो वोट डालने का मौका ही नहीं मिल सकता है.


ऐसी परिस्थिति में युवाओं के मन में बड़ा सवाल है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या अब भी वोटर कार्ड बनवाने का मौका मिल सकता है? अगर हां तो इसके लिए आवेदन कहां और कैसे किया जा सकता है? आइए, हम इलेक्शन जनरल नॉलेज में आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं. 


सवाल : वोटर कार्ड के लिए आवेदन कब कर सकते हैं?


जवाब : अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक आप वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं. लोकसभा चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक है. इसलिए आप 26 अप्रैल तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसका वोटिंग के दिन से कोई वास्ता नहीं होता. क्योंकि कई बार चुनाव आयोग उसमें बदलाव कर देता है.


सवाल : वोटर आईडी कार्ड बनने में कितने दिन लगते हैं?


जवाब : चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर इसके बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है. हालांकि, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, आवेदन करने के 27 दिन के अंदर आवेदन मंजूर होता है और उसके 10 दिन के भीतर वोटर कार्ड बन जाता है. इसके बारे में सभी संभव माध्यमों से आवेदक को सूचना दी जाती है. हालांकि, इस वीच में वोटिंग का दिन न निकल जाए, इसलिए समय रहते आवेदन करना सही रहता है.


सवाल : वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें?


जवाब : वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.nvsp.in पर जाकर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्थायी पता के लिए लिस्टेड प्रमाण पत्र देना होता है. तय तारीख को 18 साल पूरा होने के सबूत के तौर पर पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह दिया जा सकता हैं. 


परमानेंट एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, बिजली बिल, किसान बही खाता, पोस्ट ऑफिस पासबुक वगैरह आसानी से मंजूर किया जाता है. ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी ऑफिस या बीएलओ से मुलाकात कर जरूरी फॉर्म भरना होता है. दोनों ही तरह के आवेदन में ताजा रंगीन फोटो जरूरी होता है.


सवाल:  सामान्‍य निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन पात्र है?


जवाब :  प्रत्‍येक भारतीय नागरिक, जिसने इलेक्टोरल रोल (निर्वाचक नामावली) के पुनरीक्षण के वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्‍त कर ली है. उस निर्वाचन क्षेत्र, जहां का वह निवासी है के भाग/मतदान क्षेत्र की नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का पात्र है.


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सवाल:   18 वर्ष की आयु निर्धारित करने के लिए  संगत तारीख क्‍या है? क्‍या मैं स्‍वयं को उस दिन एक मतदाता  के रूप में पंजीकृत करा सकता हूं  जिस  दिन मैंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है?


जवाब :  लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 14(ख) के अनुसार, किसी आवेदक की आयु का निर्धारण करने के लिए संगत तारीख (अर्हक तारीख) उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन है, जिसमें संशोधन के बाद निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है. उदाहरण के लिए, अगर आपने 2 जनवरी, 2013 को या उसके बाद से परंतु 01 जनवरी, 2014 तक की किसी तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या करने वाले हो तो उस निर्वाचक नामावली, जो अंतिम रूप से जनवरी, 2014 में प्रकाशित होगी, में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे.


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