Election General Knowledge: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरे देश में गहमागहमी है. सात चरणों में चुनाव और 4 जून को नतीजे को लेकर लगभग सभी लोग एक्साइटेड हैं. इसलिए मौजूदा दौर खुद को एक जागरूक मतदाता के रूप में डेवलप करने और आसपास के लोगों को भी मतदाता के सारे अधिकार और उससे जुड़ी तमाम जानकारियों से लैस करने का है.
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Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की जारी प्रक्रियाओं के बीच मतदाताओं की तैयारी भी तेजी से चल रही है. 4 जून को नतीजे आने से पहले देश भर में सात चरणो में मतदान किए जाने वाले हैं. इस चुनावी हलचल के बीच देश के लगभग 98 करोड़ मतदाताओं में तमाम तरह के सवाल भी हैं. उनके जवाब देकर उन्हें जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग भी अपनी कवायद को बढ़ा रहा है.
इलेक्शन जनरल नॉलेज में जानिए कुछ नए सवालों के जवाब
भागदौड़ भरी जिंदगी और कामकाज के सिलसिले में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाकर या किसी एक ही बड़े महानगर में अलग पते पर रहने लग जाते हैं. ऐसे वोटर्स का एक बड़ा सवाल होता है कि क्या उन्हें नए बदले हुए पते पर नया एपिक (मतदाता फोटो पहचान पत्र) मिल सकता है या उन्हें पुराने एपिक के पते पर जाकर ही वोट डालना होगा. आइए, इलेक्शन जनरल नॉलेज में हम इसके साथ ही कुछ और सवालों के जवाब जानते हैं.
सवाल: मैंने हाल ही में निवास स्थान में बदलाव किया है. मेरे पास पुराने पते वाला निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) है. क्या मुझे मौजूदा पते वाला नया एपिक मिल सकता है?
जवाब: सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने नए पते वाले संबंधित विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र के इलेक्टोरल रोल (निर्वाचक नामावली) में नामांकित हैं. हालांकि, एपिक में आपके नए पते को बदलवाना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप एपिक में पता बदलवाना चाहते हैं, तो नए निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25 रुपए की फीस के साथ एक आवेदन देकर ऐसा किया जा सकता है. संबंधित अधिकारी नए पते वाला एक एपिक जारी करेगा. हालांकि, नए एपिक की संख्या वही होगी जो पुराने एपिक की थी.
सवाल: किसी आवेदक को कैसे पता चलेगा कि उसका नाम निर्वाचक नामावली (इलेक्टोरल रोल) में शामिल कर दिया गया है?
जवाब: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का निर्णय आवेदक को उसके द्वारा फॉर्म-6 में दिए गए उसके पते पर डाक से और साथ ही फॉर्म-6 में दिए गए मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए भी सूचित किया जाएगा. निर्वाचक नामावलियां संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है.
सवाल: अगर निर्वाचक नामावली (इलेक्टोरल रोल) में मतदाताओं से जुड़ी जानकारियों में गलतियां हैं, तो इनमें सुधार कैसे किए जा सकते हैं?
जबाव: निर्वाचक नामावलियों (इलेक्टोरल रोल) में मतदाताओं से जुड़ी जानकारियों में गलतियों के सुधार के लिए फॉर्म-8 में एक आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने दिया जाना होता है. इसके बाद अधिकारी उस पर आगे की कार्रवाई करते हैं. शुरुआती जांच के बाद गलतियों को सुधार लिया जाता है.
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सवाल: मैनें अपने उस निवास स्थान, जहां मैं एक मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हूं, से किसी दूसरे जगह में कर लिया है. मैं यह कैसे सुनिश्चित करूं कि वोटर के तौर पर मेरा नामांकन मेरे नए निवास स्थान में कर दिया गया है?
जवाब: अगर नया निवास स्थान एक ही निर्वाचन क्षेत्र में है, तो कृपया फॉर्म-8 (क) भरें. नहीं तो फॉर्म-6 भरें और इसे अपने नए निवास स्थान के क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजें. अधिकारी तय समय पर आपकी समस्या का समाधान कर आपको सूचित कर देंगे.