Maharashtra Elections 2024: महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोटबैंक की लामबंदी के लिए 400 से अधिक एनजीओ सक्रिय हैं. इनका मकसद एक खास पक्ष के लिए माहौल बनाना बताया जा रहा है. कुछ उलेमा संगठनों पर आरोप है कि उन्होंने महाअघाड़ी से मुस्लिम वोटों के लिए सौदेबाजी की है. इस बीच, 125 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला सामने आया है.


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करोड़ों के हेरफेर की FIR से खुलासा


महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले करोड़ों रुपए के हेरफेर का खुलासा हुआ है. इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, चुनाव से पहले 200 से ज्यादा बैंक खातों में बड़े पैमाने पर पैसा ट्रांसफर किया गया. रातों-रात इन खातों से पैसा निकाल लिया गया, जिसके बाद इस धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है.


7 राज्यों में हुए 125 करोड़ रुपए के लेन-देन


एफआईआर में कहा गया है कि 125 करोड़ रुपए का लेन-देन महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े 13 बैंक खातों में हुआ है. इन खातों से रकम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भेजी गई.


बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा


बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस लेन-देन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दावा किया है कि 200 खातों के जरिए 2500 से अधिक ट्रांजेक्शंस किए गए, और पूरे ऑपरेशन की शुरुआत अक्टूबर में हुई थी. सोमैया ने इस मामले की जांच के लिए बड़ी एजेंसियों से अपील की है.


मालेगांव से जुड़े संदिग्ध बैंक खाते


इस मामले की शिकायत जयेश मिसाल नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई है. जयेश का दावा है कि मालेगांव निवासी मोहम्मद शिराज ने 13 लोगों के बैंक खाते खुलवाए, जिनमें सभी खाताधारक हिंदू थे. खाताधारकों को बड़े सरकारी काम दिलाने और समाजसेवा के लिए पैसा आने का झांसा दिया गया.


करोड़ों की रकम ट्रांसफर और निकासी का खेल


जयेश के अनुसार, उनके खाते में 16 करोड़ रुपए और एक अन्य जानकार के खाते में 15 करोड़ रुपए जमा किए गए. इतनी बड़ी रकम की लेन-देन से संदेह उत्पन्न हुआ और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. एफआईआर में आरोप है कि शिराज ने पैसा भेजकर रातों-रात निकाल लिया.


मालेगांव में हिंदू खाताधारकों का इस्तेमाल


खास बात यह है कि मालेगांव में, जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, शिराज ने केवल हिंदू लोगों के नाम से खाते खुलवाए. इस तरह की रणनीति पर संदेह जताया जा रहा है कि कहीं इस प्रकार से पैसे का लेन-देन पकड़े जाने से बचने की योजना तो नहीं थी.


पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज की FIR


इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 सेक्शन 5, धारा 316 सेक्शन 5, धारा 318 सेक्शन 4, धारा 336 सेक्शन 4, और धारा 338 लगाई गई हैं. इनमें फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए लंबी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.