Latest Action of Meerut Police on Yakub Qureshi: यूपी में कभी अपनी दबंगई के लिए चर्चित रहे पूर्व मंत्री और अब माननीय से कुख्यात बन चुके याकूब कुरैशी के दुर्दिन वर्ष 2024 में भी जारी हैं. मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुरैशी की कमर तोड़ने वाली बड़ी कार्रवाई की है. मेरठ पुलिस ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अवैध रूप से अर्जित तमाम चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है. कुर्क हुई इस संपत्ति की कीमत लगभग 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपये बताई गई है.


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डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई


जिले के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि जिलाधिकारी अदालत के आदेश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सोमवार को यह कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए की अनुमानित कीमत की बेनामी सम्पत्ति जब्त कर ली. कुरैशी ने यह सम्पत्ति अपने परिजन और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी.


रिश्तेदारों के नाम से बटोरी थी संपत्ति


उन्होंने बताया कि इसमें कुरैशी का एक अस्पताल, दो लग्जरी कार, प्लाट और अन्य संपत्ति भी शामिल हैं. कुल संपत्ति में नौचंदी के भवानी नगर स्थित एक अस्पताल का भवन, शास्त्री नगर में  रिश्तेदारों के नाम से खरीदे गए 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर के भूखण्ड और दो लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. 


पिछले साल फैक्ट्री में पकड़ा था अवैध मांस


एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने 31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की मेरठ की एक मांस फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने का मामला पकड़ा था. इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद किया गया था. इसके बाद दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटों फिरोज और इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजयाब के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.


(एजेंसी आईएएनएस)