Rajasthan: Court ने 3 महिलाओं समेत 9 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, बेरहमी से की थी दो की हत्या
Life Imprisonment: पुलिस ने हत्या के इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था. नाबालिग का केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) में ट्रांसफर कर दिया गया था. वहीं 9 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई.
कोटा: राजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) में मंगलवार को कोर्ट ने 10 साल बाद दो लोगों की हत्या के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment) सुना दी. हत्या के इस केस में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें दो लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. जबकि एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ केस अभी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) में चल रहा है.
जमीन विवाद में दो लोगों की हत्या
बता दें कि करीब एक दशक पहले, जमीन विवाद में 12 लोगों ने मिलकर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 9 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुना दी.
वहीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दीपक पराशर ने इस मामले में दो लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि बरी हुए दो लोग और जिन 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली, वे सभी एक ही परिवार के हैं. सरकारी वकील ने यह जानकारी दी.
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क्या है पूरा मामला
बता दें कि सितंबर, 2020 में दोषियों ने देसी पिस्टल, लोहे की रॉड, चाकू, तलवार और लाठी-डंडे के साथ पीड़ित पक्ष के घर के 4 सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया था. जिसमें 42 वर्षीय हरिशंकर की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं 52 साल के चंद्रप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फिर वारदात के अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान चंद्रप्रकाश की मौत हो गई थी. इस हमले दो अन्य लोग भी घायल हो गए थे.
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कोर्ट ने दो लोगों को किया बरी
गौरतलब है कि 9 दोषियों में से चार रामप्रताप मीणा, जोधराज, अशोक कुमार पुरुषोत्तम और प्रभुलाल साल 2010 से ही लगातार न्यायिक हिरासत में हैं. मंगलवार को कोर्ट ने इन सभी को उम्रकैद की सजा सुना दी. वहीं दो लोगों को बरी कर दिया.
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