नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट 2019 (NEET 2019) में 25 साल से ज्यादा उम्र वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने 25 साल से ऊपर की आयु वाले छात्र-छात्राओं को भी NEET 2019 में शामिल होने की अनुमति दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि ये अंतरिम आदेश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मामला लंबित है और CBSE के नियमों के आधार पर कोर्ट को निर्णय लेना है.


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अब 7 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2019 के लिए कल यानी 30 नवंबर को खत्म हो रही आवेदन की अंतिम तिथि को भी एक हफ्ते बढ़ाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अब छात्र 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. अदालत के इस फैसले से ऐसे लाखों छात्रों को राहत मिली है, जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और वे NEET 2019 के लिए आवेदन करने योग्य नहीं थे.


इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET के लिए अधिकतम आयु सीमा और योग्यता संबंधी अन्य नियमों से जुड़ी सीबीएसई की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह रोक केरल के दो एमबीबीएस आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद लगाई थी. छात्रों की तरफ से दी गई याचिका में कहा गया था कि ऐसा फैसला उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है जो कहता है कि नीट में बैठने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए.