नई दिल्ली : दो साल लम्बे चले ट्रायल के बाद अभिनेता आदित्य पंचोली को सांताक्रूज इलाके में मारपीट के मामले में राहत मिल गई है. बांद्रा की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि पंचोली के खिलाफ पेश किए गए सबूत उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. ऐसे में कोर्ट ने पंचोली को इस मामले से बरी कर दिया.


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सांताक्रूज पुलिस ने दर्ज किया था मामला
सांताक्रूज पुलिस ने वर्ष 2015 में पंचोली के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था. इस मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली पर आरोप लगे थे कि उन्होंने मार्च 2015 में एक नाइट क्लब के बाहर एक बाउंसर पर हमला किया था. इस मामले में पंचोली को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली थी. पंचोली को जमानत के बाद भी मामले में लीगल ट्रायल जारी था.


पंचोली के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पाई पुलिस
कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा कि पिछले दो सालों में इस मामले में पुलिस की ओर से जो सबूत पेश किए गए वो आदित्य पंचोली को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. कोर्ट ने ऐसे में आदित्य पंचोली को उन पर लगाई गई धाराओं 324 (जानबूझ कर खतरनाक हथियार से हमला करना या हमला करने का प्रयास करना ) व 504 (जानबूझ कर किसी की बेजरती करना) के तहत दोषी नहीं पाया.


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पुलिस ने पंचोली पर शराब पी कर मारपीट का मामला दर्ज किया था
मार्च 2015 में आदित्य पंचोली अपने कुछ एक दोस्त के साथ जूहू के एक नाइट क्लब पहुंचे थे. यहां किसी बात पर कहा सुनी होने पर उन्होंने अपने सेल फोन ने नाइट क्लब के बाहर बाउंस पर हमला कर दिया. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर कराए जाने पर पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया था. लकिन उन्हें निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी. पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पंचोली ने उस समय काफी शराब पी रखी थी. वहीं क्लब में डीजे की ओर से बजाए जा रहे गाने को ले कर उनका विवाद हो गया.