नई दिल्ली: बीते साल कोविड 19 (Covid 19)  महामारी के कारण सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था. जिसके बाद से अब तक सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ दर्शकों को बैठाने की अनुमति नहीं थीं. लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% बैठने की क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी है. अपनी नई गाइडलाइन में सरकार ने सिनेमा हॉल को 100% कैपिसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी. अब इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है.


नई गाइडलाइन में हैं ये बातें 


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Zee News इंग्लिश की खबर के अनुसार चूंकि सिनेमाघरों में कोविड 19 (Covid 19) संक्रमण फैलने का खतरा होता है, इसलिए बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सिनेमा हॉल ने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं. मास्क पहनने और तापमान की जांच के अनिवार्य होने के अलावा, सिनेमाघरों में अलग सीट, कंपित शो टाइमिंग बुकिंग, अनिवार्य सामाजिक गड़बड़ी और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा.


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1 फरवरी से सिनेमा हॉल में सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं:


* सभागार, आम क्षेत्रों और हर समय प्रतीक्षा क्षेत्रों के बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करना.


* हर समय अनिवार्य किए जाने वाले फेस कवर / मास्क का उपयोग.


* प्रवेश और निकास के पॉइंट्स के साथ-साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में, हाथ साथ करने की उपलब्धता, अधिमानतः स्पर्श-मुक्त मोड में.


* कोविड को लेकर शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए. इसमें एक रूमाल / फ्लेक्स कोहनी के साथ खांसी / छींकने और उपयोग किए गए मास्क को ठीक से डिस्पोज और फिल्म के दौरान मुंह और नाक को ढंकने का सख्त अभ्यास शामिल है.


* सभी द्वारा स्वास्थ्य की सेल्फ सेफ्टी करना और किसी भी बीमार व्यक्ति के मिलने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना.


* थूकना सख्त मना है.


* आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना और उपयोग सभी को सलाह दी जाएगी.


अक्टूबर 2020 में खुले थे सिनेमाघर


मार्च 2020 में सिनेमाघरों के बंद होने के बाद से संघर्ष कर रहे थिएटर मालिकों को इस खबर ने खुश कर दिया है. हालांकि अक्टूबर 2020 में, केंद्र ने सिनेमा हॉल को 50% बैठने की क्षमता में संचालित करने की अनुमति दी थी.


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