शिल्पा शेट्टी ने ED के घर खाली करवाने के नोटिस के खिलाफ कोर्ट का किया रुख, 6 महीने पहले ₹97 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई थी कुर्क
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. जहां उनका घर, फार्म हाउस खाली कराने के ईडी के नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका दायर की है. अब इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने धन शोधन मामले में कोर्ट का रुख किया है. इस केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को ईडी ने उनका घर और फार्म हाउस खाली कराने के लिए नोटिस थमाया था. अब ईडी के नोटिस के खिलाफ एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. शिल्पा शेट्टी का ये घर मुंबई के पॉश एरिया जुहू में हैं तो फार्म हाउस पावना लेक के पास है. ईडी ने 6600 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने पहले राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी की 97 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क की थी.
ये मामला 2002 का है. जहां बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम घोटाले के चलते राज कुंद्रा मुसीबत में फंसे थे. इस साल ईडी ने शिल्पा-राज के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक्ट्रेस का फ्लैट, बंगला और इक्विटी शेयर अटैच किए थे. तब शिल्पा शेट्टी के वकील का बयान आया था कि वह ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें निष्पक्ष जांच पर पूरा भरोसा है.
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने किया कोर्ट का रुख
अब शिल्पा शेट्टी ने ईडी के घर खाली करवाने के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है. जहां न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बुधवार को ईडी को एक नोटिस जारी किया. है. अब इस मामले पर सुनवाई गुरुवार यानी 10 अक्टूबर को होनी है.
शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिलने कोर्ट में याचिका दायर की है. जहां उन्होंने कुंद्रा कपल के अधिकारों की बात करते हुए इस मामले को कोर्ट के सामने रखा. उन्होंने बताया कि 27 सितंबर 2024 को ईडी ने उन्हें 10 दिन के अंदर प्रॉपर्टी खाली करने का नोटिस दिया है.
क्या कहा इनके वकील ने
याचिका में कहा गया है कि शिल्पा और राज जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. 2018 से 2024 तक ईडी द्वारा भेजे गए हर नोटिस का जवाब भी देते रहे हैं. मालूम हो, ये घोटाला साल 2018 का है जो कि बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम से जुड़ा मामला है.
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क्या है ईडी का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में हर महीने 10 फीसदी रिटर्न का झूठा वादा किया था. इन वादों के साथ आरोपियों ने लोगों से बिटकॉइन के रूप में भारी रकम इकट्ठा की थी. कंपनी ने फिर संपत्ति खरीदने के लिए 9 फर्मों के जरिए 6606 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट किया.
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