इस मामले में जाह्नवी कपूर से आगे नहीं निकल पाईं सारा अली खान, देखें PHOTOS
सारा अली खान की फिल्म `केदारनाथ` इसी महीने 7 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'केदारनाथ' इसी महीने 7 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह फिल्म सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी, सारा अली खान की पहली फिल्म है. हालांकि फिल्म से जैसी उम्मीद की जा रही थी, वह उस पर खरी नहीं उतर पाई. 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ त्रासदी की पृष्ठभूमि में एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म 'कदारनाथ' दर्शकों को छू नहीं पाई. जब भी हमें उत्तराखंड त्रासदी की याद आती है, तो हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं. इसलिए लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस फिल्म में भी वह दर्द छलकता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ.
यह फिल्म इमोशनली भी लोगों को टच नहीं कर पाई. यही वजह रही कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. गौरतलब है कि इसी साल श्रीदवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने भी फिल्म 'धड़क' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्मों में आने से पहले से ही सारा और जाह्नवी की खूब चर्चा होती रही है. अब दोनों ने बॉलीवुड में एंट्री कर लिया है. सारा को तो दूसरी फिल्म भी मिल चुकी है. जल्द ही वह रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'सिंबा' में नजर आने वाली हैं, लेकिन एक मामले में सारा जाह्नवी से पीछे रह गईं.
बता दें, सारा की फिल्म 'केदारनाथ' ने जहां रिलीज के तीसरे दिन कुल 27.75 करोड़ रुपये ही बटोरने में सफल रही, तो वहीं जाह्नवी की फिल्म 'धड़क' ने रिलीज के तीसरे दिन कुल 33.60 करोड़ रुपये बटोरी थी. इस लिहाज से जाह्नवी ने सारा को मात दे दी है. वहीं, सारा की फिल्म को लेकर काफी विवाद हुए. यहां तक कि जिस जगह इस फिल्म की शूटिंग हुई, उसी राज्य (उत्तराखंड) में इस फिल्म बैन कर दिया गया. वहीं सोमवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में फिल्म 'केदारनाथ' के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-2) धनंजय मिश्रा की अदालत के समक्ष सोमवार को दायर याचिका में याचिकाकर्ता सिद्धार्थ सिंह ने फिल्म के मुख्य कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान और निर्देशक अभिषेक कपूर को नामित किया है.
याचिकाकर्ता (जो खुद एक वकील हैं) ने दो वकीलों रविंद्र विक्रम सिंह और हिमांशु श्रीवास्तव का इस मामले में प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने अदालत के समक्ष अनुरोध किया है कि फिल्म में 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के समय की एक प्रेम कहानी दिखाई गई है जिसमें हजारों की मौत हुई थी. याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है कि फिल्म में प्राकृतिक आपदा से हुई भारी तबाही वाली पृष्ठभूमि में प्रेम दृश्य और कथित तौर पर लव-जिहाद को बढ़ावा दिया गया है जबकि पीड़ितों और उनके परिवारों के बीच इस त्रासदी के जख्म अभी भी ताजे हैं. अदालत ने सुनवाई की तारीख 17 जनवरी तय की है.