GST Council: शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर अब नहीं लगेगा GST, AAP के विरोध के बाद सरकार का फैसला
54th GST Council Meeting Latest News: शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकारों के विरोध के बाद मोदी सरकार ने इससे पैर पीछे खींच लिए हैं.
54th GST Council Meeting Updates on Research Grant: केजरीवाल सरकार के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अब रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है. आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में इस मुद्दे पर विरोध जताया था. जिसके बाद केंद्र सरकार रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए राज़ी हो गई है.
'रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान'
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मर्लेना ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है, यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि, शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान है. लेकिन आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फ़ैसला रिसर्च के ज़रिए देश की तरक़्क़ी में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में AAP ने जताया विरोध
वित्त मंत्री आतिशी ने ट्वीट करके बताया, 'आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया. आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट - चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट - पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. मुझे ख़ुशी है कि आज जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है. यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है.'
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, 'आज जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का पुरज़ोर विरोध किया.'
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान है. और हमें इस बात की ख़ुशी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बाक़ी राज्य सरकारों की सहमति बनी.
'अब शैक्षिक संस्थान को मिलने वाली ग्रांट पर नहीं लगेगा टैक्स'
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि जो मुद्दा बार बार दिल्ली सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उठा रही थी कि, रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए उस पर आज जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अब किसी शैक्षिक संस्थान को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि, ये रिसर्च के ज़रिए देश की तरक़्क़ी में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला है.
क्या था रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मुद्दा?
बता दें कि शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर केंद्र सरकार 18% जीएसटी लेती है. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था. दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो रिसर्च पर जीएसटी लगाती हो. ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसका पुरज़ोर विरोध किया और नतीजतन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से हटाने का फ़ैसला लिया है.