अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में कितने बाहरी लोगों ने खरीदी संपत्ति, केंद्र ने दिया जवाब
केंद्र सरकार (Center) ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बाहरी राज्यों के 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी है.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने मंगलवार को लोक सभा में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बाहर से कुल 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्तियां खरीदी हैं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता हाजी फजलुर रहमान के एक सवाल का जवाब देते हुए राय ने यह टिप्पणी की.
बसपा नेता ने किया था सवाल
बसपा नेता की ओर से पूछा गया था कि क्या गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) में बाहर के उन लोगों की संख्या बताने की कृपा करेंगे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यूटी (UT) में संपत्ति खरीदी है? इस सवाल के एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 34 व्यक्तियों ने अब तक यूटी में संपत्ति खरीदी (Bought The Property) है.
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गृह राज्यमंत्री का जवाब
मंत्री राय ने कहा, 'जम्मू और कश्मीर सरकार (Government of Jammu and Kashmir) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बाहर के 34 व्यक्तियों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदी है.' उन क्षेत्रों के सवाल पर, जहां ये संपत्तियां खरीदी गई हैं, गृह राज्यमंत्री ने कहा, 'ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में हैं.'
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कानून में किया बदलाव
अनुच्छेद 370 (Article 370) के हटने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) में भूमि और संपत्तियों की खरीद के कानून में बदलाव किया और उसके बाद नए भूमि खरीद कानून (Land Purchase Law) बनाए गए.
(इनपुट - आईएएनएस)
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