Right to Information: हीरालाल सामरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई. इसके साथ ही देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिल गया है. इससे पहले यह जिम्मेदारी वाईके सिन्हा संभाल रहे थे. वाईके सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर को खत्म हो गया था. इसके बाद से यह पद खाली था.


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देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त


हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं. सीनियर ब्यूरोक्रेट हीरालाल सामरिया ने सात नवंबर, 2020 को सीआईसी में सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी सामरिया श्रम एवं रोजगार सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं.


कौन हैं हीरालाल सामरिया?


हीरालाल सामरिया का जन्म 14 सितंबर 1960 को राजस्थान के भरतपुर जिले के एक सुदूर और छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था. हीरालाल सामरिया ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीई सिविल (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की है और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. सामरिया इससे पहले करीमनगर और गुंटूर के कलेक्टर भी रह चुके हैं. इसके अलावा वह तेलंगाना में वाणिज्य कर विभाग में आयुक्त, आंध्र प्रदेश में परिवहन विभाग में आयुक्त, सिंचाई विभाग में सचिव समेत कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं.


सूचना आयुक्त की नियक्ति को लेकर SC सख्त


सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोगों (SIC) में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा था कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून ‘निष्प्रभावी’ हो जाएगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को राज्य सूचना आयोगों में मंजूर पदों, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से सूचना एकत्र करने को कहा था.


अब भी सूचना आयुक्त के 8 पद खाली


हीरालाल सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद खाली हैं. आयोग में इस समय दो सूचना आयुक्त हैं. आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)