Arvind Kejriwal Bail update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध मानने से इनकार कर दिया है. सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, ये साफ हो गया है. दरअसल CBI की ओर से दर्ज केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी ज़मानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट आज ढाई बजे आदेश सुनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका दिया है.


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ED के 'पाश' से आजाद! लेकिन सीबीआई के चंगुल से न बच सके


दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी बनाए गए थे. ED ने उन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी. चूंकि ED की ओर से दर्ज केस में केजरीवाल को SC से अंतरिम ज़मानत मिल चुकी है. लिहाजा अगर CBI की ओर से दर्ज केस में उन्हें आज हाई कोर्ट से राहत मिल जाती, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता आखिरकार साफ हो जाता.


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लंबे समय से तिहाड़ में हैं केजरीवाल


केजरीवाल पर ये आरोप भी था कि शराब घोटाले का पैसा 'गोवा विधानसभा चुनाव में लगा दिया. ED ने तो कोर्ट में कहा था कि 7 नवंबर, 2021 को केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने तटीय क्षेत्र में AAP के फंड का इंतजाम किया था. एक्साइज पॉलिसी मामले को लेकर केजरीवाल काफी समय से जेल में हैं. जेल में केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दा बनाती रही है.