Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इसके बाद पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.


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अरविंद केजरीवाल नाम नहीं ब्रांड हैं: राघव चड्ढा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने पर 'आप' नेता राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक ब्रांड हैं, वह सच्ची राजनीतिक और ईमानदारी के ब्रांड हैं. मुझे लगता है कि अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ही केजरीवाल को 6 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा, लेकिन आज छह महीने बाद अरविंद केजरीवाल लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है, जैसे उनका बेटा आ रहा है. दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है, जैसे उनका भाई लौटकर आया हो.” 



लोकतंत्र में तानाशाही नही चलेगी-नहीं चलेगी: संजय सिंह 
आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'लोकतंत्र में तानाशाही नही चलेगी-नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह लड़ने वाला चाहिए. मोदी की अत्याचारी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई. जेल के ताले टूट गये अरविंद केजरीवाल छूट गये. झूठ का पहाड़ गिर रहा है, ED, CBI और BJP के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। सत्यमेव जयते!'



सत्यमेव जयते: आतिशी 
आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की जमानत के बाद एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सत्यमेव जयते.. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.' 



झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई: मनीष सिसोदिया 
आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मज़बूत कर दिया था।'



आप परिवार को बधाई: सुनीता केजरीवाल
आप परिवार को बधाई! मजबूत बने रहने के लिए बधाई# हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूं.



आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. यह फैसला दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया है. जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी की देरी पर सवाल भी उठाया है. 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत मिली थी.