Azam Khan: SP नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
Azam Khan bail case: पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच से सपा नेता को अंतरिम जमानत मिली है. इसके साथ ही एक बार फिर उनके जेल से बाहर निकलने की चर्चा जोर पकड़ रही है.
Azam Khan bail: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से यूपी के विधायक आजम खान को बड़ी राहत मिली है. आज उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. जेल में बंद सपा नेता को कोर्ट अंतरिम जमानत दे दी है. आपको बता दें कि आजम खान करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं.
कब आएंगे बाहर साफ नहीं
आपको बता दें कि आजम खान को मिली ये अंतरिम जमानत 89वें केस में जमानत मिली है. इससे पहले 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है. ऐसे में दिल्ली से आई इस खबर के बाद आजम खान के परिजनों और उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है. हालांकि, इस जमानत के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार आजम खान कब तक जेल से बाहर खुले आसमान में सांस ले पाएंगे.
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किस केस में जमानत?
उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी. जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच से सपा नेता को बड़ी राहत मिली और उन्हें इस मामले में भी आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है.
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यूपी सरकार ने किया था विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट (SC) में यूपी सरकार ने आजम खान को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी बेल याचिका का विरोध किया था. तब कोर्ट में आजम खान को जमीनों पर कब्जा करने वाला आदतन अपराधी करार दिया था.
कहीं आफत कहीं राहत
सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहां उन्हें बेल मिली है वहीं दूसरी ओर रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान दो मुकदमों में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होंगे. इन मामलों लेकर आने वाली 24 मई को आजम खान की रामपुर कोर्ट में पेशी होनी है. बताते चलें कि साल ही गंज थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ 12 अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज हुई थीं.