4 दिन की सुनवाई में हुआ फैसला, 6 साल की बच्ची से गैंगरेप-हत्या में आरोपियों को मिली सजा
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4 दिन की सुनवाई में हुआ फैसला, 6 साल की बच्ची से गैंगरेप-हत्या में आरोपियों को मिली सजा

न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने गैंगरेप और हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को आईपीसी की धारा के तहत दोषी करार दिए जाने के कुछ घंटे बाद ही सजा सुना दी.

अदालत ने गैंगरेप और हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है.

दुमका: झारखंड के दुमका जिले में अदालत ने मंगलवार को छह वर्षीय बच्ची से सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर शव दफनाने के मामले में रिकॉर्ड समय में दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर नजीर पेश की है.खास बात यह है कि अदालत ने महज चार कार्य दिवस में सुनवाई पूरी की और घटना के महज 25 दिनों बाद ही फैसला आ गया.

दरअसल, दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट (POCSO) के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने गैंगरेप और हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376ए, 376डी, 302, 201/34 के तहत दोषी करार दिए जाने के कुछ घंटे बाद ही सजा सुना दी.

संभवत: यह देश में पहला उदाहरण है जब इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में इतनी जल्दी फैसला सुनाया गया है. बता दें कि पिछले 5 फरवरी को मेला दिखाने के बहाने बच्ची का चाचा लेकर गया, लेकिन जब घर वाले बच्ची की खोज बिन किए तो पता चला चाचा भी घर पर नहीं है.

इसके बाद 7 फरवरी को ग्रामीणों को खेत में बच्ची का शव गड़ा बरामद हुआ. फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. इधर, पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई करते हुए बच्ची के चाचा को मुंबई से गिरफ्तार कर दुमका लाया. जहां पता चला कि चाचा सहित उसके दो दोस्तों ने भी बलात्कार की घटना को अनजाम दिया.