Muzaffarpur: बिहार के मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड (Rajdeo Ranjan Murder Case) में बुधवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष के 23वें गवाह के रूप में सीवान निवासी पेंटर मुनीलाल यादव का बयान दर्ज किया गया. वह पूर्व में CBI के समक्ष दिए गए बयान से कोर्ट में मुकर गया. कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है. 


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इससे पहले तीन गवाह पक्षद्रोही घोषित किए जा चुके हैं. अब 24वें गवाह के बयान के लिए तीन मार्च की तिथि निर्धारित की गई है.


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मुनीलाल यादव पर CBI ने राजदेव (Rajdeo Ranjan Murder Case) की हत्या में इस्तेमाल बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बदलने का आरोप लगाया था. कोर्ट के समक्ष पेंटर ने बाइक की नंबर प्लेट बदलने से इनकार कर दिया है.


CBI के विशेष लोक अभियोजक एके सिंह ने गवाह को हाजिर कराया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा ने गवाह से कई सवाल पूछे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (Md Shahabuddin), भागलपुर जेल में बंद अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां (Laddan Miyan) के अलावा मुजफ्फरपुर जेल में बंद पांच आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.


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बताते चलें कि बीते 13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पत्नी आशा रंजन के बयान पर सीवान के नगर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई. बाद में CBI से जांच कराई गई. जांच के पश्चात सीबीआई ने 21 अगस्त 2017 को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन (Md Shahabuddin) समेत आठ आरोपितों पर मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट (Special Court) में चार्जशीट दाखिल की थी.