जमुई : जमुई व्यवहार न्यायालय से कोर्ट को गुमराह कर फर्जी तरीके से जमानत लेने और कोशिश करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जमुई पुलिस ने मृत व्यक्ति के स्थान पर दूसरे किसी व्यक्ति का आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर जमानत लेने के आरोप में दो जमानतदार को गिरफ्तार कर अधिवक्ता सहित अन्य छह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी है.


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बालू माफिया मुकेश कुमार सिंह अपने जब्त वाहन को थाना से छुड़वाने को लेकर जमुई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह की मिली भगत से अपने मृत पिता जय नारायण सिंह के स्थान पर मोनू सिंह को कोर्ट में खड़ा किया और 13 जुलाई 2023 को जमानत ले ली. जमानत लेने के लिए दोनों ने पैसे देकर दो जमानतदार राम बहादुर सिंह और गोविंद मांझी को भी कोर्ट में पेश किया था. फर्जी तरीके से जमनात लेने के लिए कोर्ट को गुमराह करने के लिए आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ की गई थी.


पूरे मामले की जानकारी देते हुए जमुई के पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने कहा कि पुलिस को चकमा और कोर्ट को गुमराह कर थाना में जब्त वाहन छुड़ाने के लिए मृत व्यक्ति का कोर्ट से जमानत लिया गया. जिसका जमुई पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए दो जमानतदार को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति की जगह पर दूसरे व्यक्ति का छेड़छाड़ किया गया आधार कार्ड कोर्ट में जमा कर जमानत ली गई. उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से मृत वाहन मालिक का जमानत लेने की प्रक्रिया पूरी कर थाना में अपना वाहन छुड़ाने का आदेश लेकर पुलिस के पास पहुंचने पर शक के आधार पर पूरे मामले की छानबीन करने पर जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे.


उन्होंने कहा कि मामले की जांच में जमुई पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि कोर्ट से जिस व्यक्ति का जमानत लिया गया है उसकी मृत्यु 19 जुलाई 2019 को ही हो चुकी है. उन्होंने कहा कि जमुई पुलिस ने इस मामले में षड्यंत्र रचने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. उन्होंने दो जमानतदार राम बहादुर सिंह और गोविंद मांझी की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि दरअसल यह पूरा मामला अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर जमुई पुलिस हर वक्त सजग और सचेत रहती है. उन्होंने कहा कि बालू के अवैध खनन में जमुई पुलिस ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 


इधर गिरफ्तार जमानतदार रामबहादुर सिंह और गोविंद मांझी ने बताया कि अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने दोनों को पैसे का लोभ देकर जमानतदार बनाया. दोनों ने बताया कि जमानतदार बनने के लिए एक को 100 और दूसरे को 200 रुपये दिए गए. फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जब्त वाहन को मुक्त कराने तथा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह करने के आरोप में लखापुर गांव निवासी मुकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह, मोनू सिंह उर्फ रमाकांत सिंह, बरूअट्टा गांव निवासी जमानतदार राम बहादुर सिंह, राजपुरा गांव निवासी गोविंद माझी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है. 


इनपुट- अभिषेक निराला


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