बिहार चुनाव 2015: EVM पर चिपकाई जाएंगी उम्मीदवारों की तस्वीरें
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बिहार चुनाव 2015: EVM पर चिपकाई जाएंगी उम्मीदवारों की तस्वीरें

समान नाम के उम्मीदवारों के कारण मतदाताओं में उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें उनके नाम और चुनाव चिन्ह के साथ ईवीएम पर चिपकायी जाएंगी। चुनाव आयोग के आदेशानुसार, एक मई के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में मतपत्रों पर उम्मीदवार के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह सहित उसकी तस्वीर भी होगी ताकि एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे समान नाम के उम्मीदवारों को लेकर भ्रम पैदा ना हो।

बिहार चुनाव 2015: EVM पर चिपकाई जाएंगी उम्मीदवारों की तस्वीरें

नई दिल्ली : समान नाम के उम्मीदवारों के कारण मतदाताओं में उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें उनके नाम और चुनाव चिन्ह के साथ ईवीएम पर चिपकायी जाएंगी। चुनाव आयोग के आदेशानुसार, एक मई के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में मतपत्रों पर उम्मीदवार के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह सहित उसकी तस्वीर भी होगी ताकि एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे समान नाम के उम्मीदवारों को लेकर भ्रम पैदा ना हो।

मतपत्रों के अलावा ईवीएम पर भी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी तस्वीरें चिपकायी जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की आज घोषणा करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि उम्मीदवारों की तस्वीरें मतपत्र पर प्रकाशित होंगी और ईवीएम पर उसके चुनाव चिन्ह के साथ उसकी तस्वीर भी चिपकायी जाएगी।

देश के पांच राज्यों की छह सीटों पर 27 जुलाई को हुए चुनाव में पहली बार मतपत्रों पर प्रत्याशियों की तस्वीरों का उपयोग किया गया। चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में जारी निर्देश में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि एक मई, 2015 के बाद होने वाले सभी चुनावों में सभी मतपत्रों, डाक मतपत्रों और ईवीएम पर लगाए जाने वाले मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें अनिवार्य रूप से होंगी।

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, ‘आयोग ने पाया है कि एक ही सीट से समान नाम या मिलते-जुलते नाम वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं।’ उसके मुताबिक, ‘हालांकि उम्मीदवारों के एक समान दो या ज्यादा नाम होने की स्थिति में प्रत्याशी के नाम के साथ उचित उपसर्ग जोड़ा जाता है, लेकिन आयोग को लगता है कि मतदान के वक्त मतदाताओं में पैदा होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने की जरूरत है।’ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतपत्रों में प्रत्याशी की तस्वीर शामिल करने का अधिकार देने के लिए, चुनाव आयोग ने ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स’ के तहत जारी अपने वर्तमान निर्देशों में सुधार किया है। तस्वीर उम्मीदवार के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के बीच में होगा।

आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार द्वारा तस्वीर मुहैया कराने में असफल रहने पर, ‘इस मामले को प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।’ उम्मीदवारों को अब नामांकन पत्र भरते वक्त चुनाव अधिकारियों को अपनी नयी रंगीन या श्वेत-श्याम तस्वीर जमा करानी होगी। चुनाव आयोग ने कहा, वर्दी पहने तस्वीरें मंजूर नहीं होंगी, किसी प्रकार की टोपी और धूप चश्मे से भी बचा जाए।