बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-प्रवासियों को देना चाहते हैं रोजगार, करा रहे स्किल मैपिंग
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बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-प्रवासियों को देना चाहते हैं रोजगार, करा रहे स्किल मैपिंग

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, 28 लाख लोग वापस आए हैं. सरकार उन्हें रोजगार देना चाहती है. इसी के तहत, 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग की गई है.

प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. (फाइल फोटो)

सुमित कुमार/दिल्ली: प्रवासी मजदूरों (Migrants Labour) के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई जारी है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि, 3 जून तक 4228 ट्रेनें चलाई गईं हैं. इसमें करीब 1 करोड़ लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है. अभी 171 ट्रेनों को और चलाने की जरूरत है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, हमने सभी राज्यों को लिखा है कि उन्हें अपने लोगों के लिए कितने ट्रेनों की जरूरत है, इसके बारे में हमें जानकारी दें. केंद्र की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि, राज्य सरकारों के मांग के मुताबिक उन्हें 24 घंटे के भीतर ट्रेनें उपलब्ध कराई जा रही हैं. सबसे अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन यूपी और बिहार गई हैं. महाराष्ट्र ने सिर्फ 1 ट्रेन का अनुरोध किया है. अभी तक महाराष्ट्र से 802 ट्रेन चली है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम सभी श्रमिकों को वापस पहुंचाने के लिए 15 दिन दे सकते हैं. राज्य हमें बताएं कि जो लोग घर वापस लौट रहे हैं, उन्हें रोजगार देने का क्या इंतजाम है. महाराष्ट्र ने बताया कि, 11 लाख मज़दूरों को वापस भेजा जा चुका है. 38,000 को भेजना बाकी है.

इधर, गुजरात ने कहा कि 22 लाख में से 20.5 लाख लोगों को वापस भेजा गया है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, इस मसले पर राज्य जिस तरह की सहायता मांगेंगे, उन्हें दी जाएगी. वहीं, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, 28 लाख लोग वापस आए हैं. सरकार उन्हें रोजगार देना चाहती है. इसी के तहत, 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग की गई है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि, वापस लौटे आप्रवासी मजदूरों के लिए राज्य में रोजगार की व्यवस्था करें. कोर्ट ने आप्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने को कहा है. यह रजिस्ट्रेशन जिला और प्रखंड स्तर पर किया जाएगा.