Bihar Panchayat Chunav: आरक्षित सीट पर उतरे प्रत्याशी तो नपेंगे अधिकारी, जानें वजह
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Bihar Panchayat Chunav: आरक्षित सीट पर उतरे प्रत्याशी तो नपेंगे अधिकारी, जानें वजह

Bihar Panchayat Chunav: आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि निर्वाची पदाधिकारी इस बिन्दु पर संतुष्ट हो लेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत कौन-कौन निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित है.

 

आरक्षित सीट पर उतरे प्रत्याशी तो नपेंगे अधिकारी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Patna: बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में रिजर्व्ड सीट पर सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के चुनावी मैदान पर उतरने पर अफसर नपेंगे. पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) में जिस वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित है उससे दूसरे वर्ग के प्रत्याशी ने अगर नामांकन कर दिया तो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है.

वहीं, आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि निर्वाची पदाधिकारी इस बिन्दु पर संतुष्ट हो लेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत कौन-कौन निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित है. ऐसा न हो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति नामांकन पत्र भर दें या किसी कोटि विशेष के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी आरक्षित कोटि के व्यक्ति अपना नामांकन कर दें. 

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इधर, आयोग ने कहा है कि गड़बड़ी सामने आने पर आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेगा और सम्बंधित अफसरो पर कड़ी कार्रवाई की जाएंगी. इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसी गड़बड़ियों के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे. इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति के अनुरूप ही उस कोटि के व्यक्तियों से नामांकन पत्र लिया जाएगा.आयोग ने आदेश में आगे कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकतें है और इसके लिए एक ही नामांकन शुल्क देना होगा.