पटनाः Lohar ST:बिहार में अब लुहार जाति अब अनुसूचित जनजाती नहीं रहेगी. बिहार सरकार ने जनजाति से Scheduled Tribes-ST वाला दर्जा अब छीन लिया है. सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है. इस संबंध में गुरुवार को आदेश भी जारी किया गया है. राज्‍य सरकार के इस आदेश के बाद लोहार जाति को एसटी श्रेणी के तहत मिलने वाली सभी तरह की सुविधाएं निरस्‍त हो जाएंगी. 


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राज्य सरकार ने दिया आदेश
जानकारी के मुताबिक, लोहार जाति को बिहार में अब अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं नहीं मिलेंगी. लोहार जाति को अनुसूचिज जनजाति की श्रेणी से निकालने के फैसले को तत्‍काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है. राज्‍य सरकार के इस आदेश के बाद लोहार जाति को एसटी श्रेणी के तहत मिलने वाली सभी तरह की सुविधाएं निरस्‍त हो जाएंगी. 


2016 में मिला था एसटी दर्जा
बिहार के सामान्‍य प्रशासन विभाग की ओर से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाने का आदेश जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ-साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और विभिन्न आयोग और कार्यालय प्रधान को पत्र लिखा गया है. बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था. लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं भी देने का आदेश जारी किया गया था.


सुविधाओं पर लगी रोक
नए लिए गए फैसले के अनुसार, लोहार जाति को अब अन्य पिछड़े वर्गों के तहत आने वाली अन्‍य जातियों की तरह ही सुविधाएं दी जाएंगी. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद लोहार जाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति के तहत जारी सभी प्रमाण पत्र अमान्य हो गए हैं. इसके साथ ही उनको मिलने वाली सारी सुविधाओं पर भी रोक लगा दी गई है. अब लोहार जाति दूसरी पिछड़ी जातियों की तरह एनेक्सचर वन में शामिल हो गई है.


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