बोकारो: बोकारो कोर्ट ने अंतर प्रांतीय तीन गांजा तस्करों को 15 साल की सजा और 8 लाख का जुर्माना लगाया है. बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत में आरोपियों को सुनाई गई सजा. बता दें कि इस मामले में कुल पांच नामजद तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची ने मामला दर्ज किया था, चूंकि गांजा बोकारो जिले के चास मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में ट्रक से बरामद हुआ था. इसलिए बोकारो न्यायालय में इसको लेकर सुनवाई चली और इसको लेकर आज सजा सुनाई गई.


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पूरा मामला 20 जून 2018 का है. जब रांची नारकोटिक्स विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए भारी मात्रा में उड़ीसा से तस्करों द्वारा गांजा लाया जा रहा है और इसे धनबाद ले जाना है. गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक को चास मुफ्फसिल थाना के पास पकड़ा गया. जहां ट्रक की जांच की गई. जांच करने के दौरान ट्रक में पहले कुछ नहीं मिला लेकिन जैसे ही ट्रक की बारीकी से जांच की गई तो पाया गया की ट्रक के अंदर एक तहखाना बना हुआ था. जिसमें 40 बोरियों में भरकर 404 किलो गांजा रखा गया था.


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गांजा उड़ीसा से लाया जा जा रहा था, जो बोकारो के रास्ते धनबाद ले जाया जा रहा था. इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गांजा को जब्त कर रांची ले गई थी. इस मामले में आरोपी रहे श्री राम सिंह, संतोष सिंह, डब्लू गोप को आज न्यायालय ने दोषी पाते हुए 15 साल की सजा सुनाई साथ ही 8 लाख का जुर्माना लगाया गया. जबकि एक अन्य आरोपी कुंदन सिंह जो ट्रक मालिक है उसकी सजा 3 अक्टूबर को सुनाई जाएगी. जबकि ट्रक ड्राइवर संजय यादव जो उस समय भाग गया था उसे भी गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी सरकारी अधिवक्ता आरके राय ने दी.


इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा


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