सिमडेगा: घूसखोर एसडीओ और जूनियर इंजीनियर दोषी करार, मिली 4-4 साल की सजा
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सिमडेगा: घूसखोर एसडीओ और जूनियर इंजीनियर दोषी करार, मिली 4-4 साल की सजा

दोनों को दोषी करार देते हुए अदालत ने चार-चार साल की सजा सुनाई है. दरअसल, आरोपी एसडीओ शंभू राम और जूनियर इंजीनियर ओंकार प्रसाद गुप्ता पर एक्का कंस्ट्रक्शन के निदेशक से बकाया राशि के भुगतान के लिए एक लाख 41 हजार रुपए घूस मांगने का आरोप था. 

सिमडेगा में रंगे हाथों घूस लेते पकड़े गए एसडीओ और जूनियर इंजीनियर को अदालत ने सुनाई चार-चार साल की सजा.

जमशेदपुर: झारखंड के सिमडेगा जिले में साल 2008 में एक मामला सामने आया था, जिसमें एसडीओ और जूनियर इंजीनियर को घूस लेने का आरोप लगाया गया था. घूस लेने के मामले में फैसला सुनाते हुए निगरानी की विशेष अदालत के न्यायधीश प्रकाश झा ने आरोपी एसडीओ शंभू राम और जूनियर इंजीनियर ओंकार प्रसाद गुप्ता को दोषी करार दिया है.

दोनों को दोषी करार देते हुए अदालत ने चार-चार साल की सजा सुनाई है. दरअसल, आरोपी एसडीओ शंभू राम और जूनियर इंजीनियर ओंकार प्रसाद गुप्ता पर एक्का कंस्ट्रक्शन के निदेशक से बकाया राशि के भुगतान के लिए एक लाख 41 हजार रुपए घूस मांगने का आरोप था. 

शिकायतकर्ता जयकांत बाड़ा ने लिखित आवेदन देते हुए आरोप लगाया था कि वे एक्का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और इस कंपनी की ओर से जलडेगा में सड़क निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें इनके मैनेजर से एक लाख और 41 हजार रुपये घूस के तौर पर मांगे गए थे, जबकि पूर्व में भी घूस दिए गए थे. बावजूद भुगतान नहीं हो रहा था.

साल 2008 में रंगे हाथों पकड़े गए थे दोषी 
मामले पर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और चार-चार साल की सजा सुनाई. वहीं सजा के साथ-साथ दोषी एसडीओ को डेढ़ लाख और दोषी जूनियर इंजीनियर को ₹65 हजार का जुर्माना भी देने की बात कही गई. मामले में एफआईआर 13 मार्च 2008 को दर्ज किया गया था, जब दोनों को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया.