बिहार पुलिस में 30 हजार रिक्तियों को भरने को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से किया रिपोर्ट तलब
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बिहार पुलिस में 30 हजार रिक्तियों को भरने को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से किया रिपोर्ट तलब

बिहार पुलिस महकमे में करीब 30 हज़ार रिक्त पदों को भरने में राज्य सरकार क्या कर रही है, इस बाबत पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हालिया स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतः दायर हुई पीआईएल की

बिहार पुलिस में 30 हजार रिक्तियों को भरने को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से किया रिपोर्ट तलब.

पटना: बिहार पुलिस महकमे में करीब 30 हज़ार रिक्त पदों को भरने में राज्य सरकार क्या कर रही है, इस बाबत पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हालिया स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है.

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतः दायर हुई पीआईएल की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह चार हफ्ते में कोर्ट को बताए कि पुलिस महकमे में वर्तमान 30 हज़ार से अधिक रिक्तियों को भरने में क्या कवायद कर रही है?   

गौरतलब है कि पुलिस रिफॉर्म से जुड़े एक मामले में पिछले साल ही बिहार सरकार ने हलफनामा दायर कर सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि बिहार पुलिस में कारीब 30 हज़ार से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं. 

इसमें सबसे ज्यादा 22655 सिपाही के, 4586 दरोगा के और 2039 पद कॉन्स्टेबल -ड्राइवर के रिक्त पड़े हैं. मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद फिर से की जाएगी. तब तक राज्य सरकार अपने जवाब के साथ कोर्ट में पहुंचेगी.