Jamui News: जमुई सिविल कोर्ट के ADJ-4 लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने 4 दिसंबर, 2023 दिन सोमवार को चर्चित सिकंदर खान की हत्या के मामले में सिकंदर खान की प्रेमिका रेहाना खातून उर्फ गौरी और उसके चाचा मो. इल्यास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 20-20 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने के एवज में 3,3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. 


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क्या है पूरा मामला, जानिए
दरअसल, मृतक सिकंदर खान के बहनोई आज़ाद नगर निवासी मोइज खान ने टाउन थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि 16 जून 2018 को अमरथ के नया टोला मोहल्ला में आजाद नगर निवासी सिकंदर खान की लोहे की रॉड और लाठी डंडा से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इसके बाद शव को घर में छोड़कर सभी लोग फरार हो गए थे. 


हत्या का आरोप सिकंदर खान की प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी और उसके चाचा मो. इल्यास समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें दो लोगों का एडीजे 4 में ट्रायल चला. जहां बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम सिंह ,संजीव सिंह व अन्य अधिवक्ता ने अपनी दलीलें व साक्ष्य प्रस्तुत किये. जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश रावत और अधिवक्ता मो.साकिब जफर उर्फ मुन्ना मल्लिक ने मृतक सिकंदर खान की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किये. साथ ही घटना से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए. 


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दोनों पक्ष के गवाह वह दलील को सुनने के बाद एडीजे 4 लक्ष्मीकांत मिश्रा ने मृतक सिकंदर खान की प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी और उसके चाचा मो. इल्यास को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20, 20 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया. बताया जाता है कि सिकंदर खान अमरथ नया टोला निवासी रेहाना परवीन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 16 जून 2018 को सिकंदर खान किसी काम से अमरथ गांव गया था और अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था.


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इसी दौरान उसकी प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी ने समेत आठ लोग आए और सिकंदर को पड़कर घर के कमरे में लेकर चले गए. इसके बाद उसकी लोहे की रड और खंती से हमला कर हत्या कर दी, फिर सभी लोग फरार हो गए थे. 


रिपोर्ट: अभिषेक निरला